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| Circular number | Commercial Circular No. 32 of 2019 |
|---|---|
| Date | 2019-07-11 |
| Type | Commercial Circular |
| Topic | general |
| Official PDF | indianrailways.gov.in |
सौंप दी जाए और जोनल Yat cant इसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। तदनुसार,
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA Ya मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS रेलवे até / RAILWAY BOARD सं.2016/एनएफआर/7/2/सीओडी पॉलिसी दिनांक: 11.07.2019 महाप्रबंधक सभी भारतीय रेलें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रेलटेल, गुरूग्राम (2019 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.32) विषय: रेलवे बोर्ड के दिनांक 10.1.2017 के सीसी सं.01/2017 के aed जारी कंटेंट ऑन डिमांड नीति का बोली प्रक्रिया प्रबंधन रेलटेल को पुन: सौंपना। संदर्भ: (i) रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2017/एनएफआर/12/1 एवं सीसी सं.01/2017 दि. 10.01.2017 (ii) सीआरबी का अ.शा. पत्र सं.2016/एनएफआर/20/5 दिनांक 12.07.2018 (ii) रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2016/एनएफआर/7/2 दिनांक 20.08.2018 (iv) रेलवे बोर्ड का पत्र सं.2018/एनएफओआर/47 एवं सीसी सं.50/2018 दि. 12.09.2018 1. ... एनएफआर निदेशालय CaN उक्त संदर्भ (i) के तहत कंटेंट ऑन डिमांड नीति जारी की गई थी, जिसमें गाड़ियों और स्टेशनों पर मनोरंजन आधारित सेवाओं के मौद्रीकरण के लिए विभिन्न शर्तों का उल्लेख किया गया था। रेलटेल इसकी बोली प्रक्रिया प्रबंधन के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी थी। तदुपरांत, 02.07.2018 को सीओडी निविदा जारी करने के कारण रेलटेल gant बोली प्रकिया प्रबंधन समाप्त कर दिया गया था और इसे अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के दिनांक 12.07.2:018 के पत्र के तहत ज़ोनल रेलों को सौंप दिया गया था। 2. जोनल Yat ने सीओडी के क्रियान्वयन के संबंध में कुछ अधिक प्रगति नहीं की है, कदाचित इसके लिए सभी स्टेशनों पर नेटवर्क कनेक्टिविटी एवं बैंडविड्थ, फाइबर नेटवर्क, जटिल प्रौद्योगिकियों के समाधान संचालन A अनुभव और सहयोगपूर्ण तरीके से वैल्यू सृजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, कंटेंट को केवल एप परिवेश में सुरक्षित तरीके से डिलीवर किया जा सकता है तथा एप की Asa या ala संबंधी सीमाएं भी नहीं होती हैं क्योंकि इससे उपयोगकर्ता का अनुभव बाधित होता है और इस प्लेटफार्म को शुरू करने के लिए इसे डाऊनलोड नहीं किया जा सकता है। 2: अत: बोर्ड (सदस्य/सिगनल एवं दूरसंचार, सदस्य यातायात, वित्त आयुक्त एवं अध्यक्ष रेलवे बोर्ड) द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि सीओडी की बोली प्रबंधन प्रक्रिया रेलटेल को सौंप दी जाए और जोनल Yat cant इसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। तदनुसार, सीओडी नीति और इसके क्रियान्वयन से संबंधित 12.09.2018 का सीसी सं.50/2018 और अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के दिनांक 12.07.2018 के अ.शा. पत्र केवल इन अनुदेशों के जारी होने की तारीख अर्थात 11.07.2019 से पहले ज़ोनल Yat cant आबंटित और क्रियान्वित किए गए Sat पर ही लागू होंगे। 31 सीओडी के मामले में, यदि ज़ोनल रेलवे cant इन अनुदेशों के जारी होने की तारीख अर्थात 11.07.2019 से पहले एलओए जारी किए जा युके हैं, तो ज़ोन द्वारा इसका क्रियान्वयन शुरू किया जा सकता है। तदनुसार, रैलटेल दूवारा उन गाड़ियों में सीओडी को क्रियान्वित नहीं किया जाएगा, जिनमें ज़ोनल Yet द्वारा एलओए पहले ही जारी किए जा युके हैं। 3.2. भारतीय रेल और रेलटेल के बीच 85:15 अनुपात में राजस्व में हिस्सेदारी की व्यवस्था को दिनांक 10.01.2017 के सीसी सं.01/2017 में यथा उल्लिखित को भारतीय रेल और रेलटेल के बीच 50:50 के अनुपात मैं आशोधित किया जाता है। Some — वर्मा) संयुक्त निदेशक/एनएफओआर रेलवे बोर्ड 4. ... इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है। सं.2016/एनएफआर्/7/2/सीओडी पॉलिसी दिनांक: 11.07.2019 प्रतिलिपि प्रेषित: प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलों को सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु। Me Udo कृते वित्त seer ars
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