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Commercial Circular No. 03 of 2017 — commercial matters

Commercial Circular No. 03 of 2017 · 2017-01-10
Circulargeneral

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Circular numberCommercial Circular No. 03 of 2017
Date2017-01-10
TypeCommercial Circular
Topicgeneral
Official PDFindianrailways.gov.in

Summary

अवधि में, हम परिसंपतियों का Alder करके और राजस्व उपार्जक अन्य कार्यों से इस

Text of the circular

भारत UHR/GOVERNMENT OF INDIA
रेल Aaleaa/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे a¥s/RAILWAY BOARD

सं. 2017/एनएफआर/20/1 नई दिल्‍ली, दिनांक 10.01.2017

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें
(2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 3)

विषय: स्टेशनों पर ऑटोमेटेड टेलर मशीनों (एटीएम) से संबंधित नीति।

प्रस्तावना

माननीय रेल मंत्री ने रेल बजट 2016-17 के दौरान घोषणा की थी कि "यद्यपि
भारतीय रेल के साथ वास्ता रखने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है, तथापि हम किराए से
इतर स्रोतों के जरिए 5% से भी कम राजस्व अर्जित करते हैं। विश्व की बहुत सी रेल
प्रणालियों किराए से इतर स्रोतों से 10% से 20% राजस्व अर्जित करती हैं। अगले 5 वर्षों की
अवधि में, हम परिसंपतियों का Alder करके और राजस्व उपार्जक अन्य कार्यों से इस
विश्व औसत को हासिल करने का प्रयास करेंगे।"

उद्देश्य _

उपर्युक्त घोषणा के अनुसार, स्टेशनों पर एटीएम से संबंधित एक नई नीति आवश्यक
हो गई है। इस नीति का उद्देश्य निविदा देने में विभिन्‍न शर्तें निर्धारित करना और ए1, ए,
बी, सी और डी कोटि के सभी स्टेशनों पर एटीएम स्थापित करना है। इस नीति को
स्टेकहोल्डरों के लिए व्यवसाय के माहौल में सुधार लाने के लिए तैयार किया गया है।
सामान्यतः, मंडल विनिर्दिष्ट स्थानों पर आवश्यकता के अनुसार संविदाएं प्रदान करते रहे हैं
जिन्हें जारी रखा जाएगा। इस नीति से रेलवे का राजस्व उपार्जन बढ़ाने में मदद मिलेगी और
यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, जहां बड़ी संख्या में स्टेशनों के लिए दीर्घ काल्लीन संविदाएं
दी जा सकती हैं।

eee की मख्य विशेषताएं

निविदा आमंत्रित करना
रेल मंत्रालय अन्य क्षेत्रीय Yel की ओर से एटीएम निविदा प्रक्रिया के लिए एक नोडल
क्षेत्रीय रेलवे नामित करेगा।

संविदा की अवधि

०. भारतीय रेल दस वर्ष की अवधि के लिए स्टेशनों पर एटीएम संविदाएं प्रदान

करेगा।

पात्रता

© लाइसेंस राष्ट्रीयकृत बैंकों/निजी क्षेत्र के किसी अन्य बैंकों या प्रबंधन का भुगतान
एवं निपटान . अधिनियम, 2007 के अंतर्गत सिस्टम प्रदाता के रूप में अधिकृत
किसी व्यक्ति/संस्था को प्रदान किए जाएंगे।

०». लाइसेंसधारी निविदा के साथ-साथ अपने दावे के समर्थन मैं संतोषजनक
प्रमाण/दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

करार पर हस्ताक्षर

करार पर नोडल रेलवे द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जबकि कार्य-निष्पादन का प्रबंधन जिस
स्थान पर एटीएम स्थित है, उस स्थान से संबंधित Asal द्वारा किया जाएगा।

राजस्व का विनियोजन

आमदनी का विनियोजन एटीएम की संख्या के आधार पर प्रत्येक मंडल को विनियोजित

किया जाएगा।

प्रतिभूति जमा एवं भुगतान

०. लाइसेंस शुल्क का भुगतान संविदा पैकेज के अंतर्गत आने ae सभी जोनों के
संबंधित नोडल रेलवे को किया जाएगा। एटीएम आमदनी के विनियोजन के लिए
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर सभी क्षेत्रीय tat को लाइसेंस
शुल्क के वितरण के लिए नोडल रेलवे उत्तरदायी होगी।

ee लाइसेंसधारी को aia राशि के समायोजन के बाद और संविदा शुरू होने से पूर्व
करार पत्र जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर वार्षिक लाइसेंस शुल्क के
बराबर अग्िम भुगतान करना अपेक्षित होगा।

०». लाइसेंसधारी करार पत्र जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्रतिभूति जमा
के रूप में वार्षिक लाइसेंस शुल्क का 10% भुगतान करेगा। प्रतिभूति जमा पर कोई
ब्याज नहीं मिलेगा। प्रतिभूति जमा को संविदा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने के
बाद जारी किया जाएगा।

०. लाइसेंसधारी सभी प्रकार का शुल्क/उपकर/कर, सेवाकर या किसी अन्य प्रकार का कर
और मूल्यांकन, जो भी देय हो या इसके बाद उक्त एटीएम के परिचालन के संबंध
में केन्द्रीय/राज्य सरकार या स्थानीय निकायों को देय हो, भुगतान करेगा और
ऑटोमेटेड टेलर मशीन व्यवसाय से संबंधित लागू देश के नियम/कानून का पालन
करेगा।

© लाइसेंसधारी को 10% वार्षिक वृद्धि के साथ निविदा दस्तावेज में यथा उल्लिखित
लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित होगा।

०. लाइसेंसधारी रेलवे को स्वीकृत लाइसेंस शुल्क का अग़िम भुगतान करेगा जिसमें
विफल होने पर विलम्बित अवधि के लिए प्रति वर्ष 18% की दर से जुर्माने के रूप
मैं परिनिर्धारित क्षति शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

स्थापित करने और चालू करने की लागत

© लाइसेंसधारी एटीएम स्थापित करने के सभी खर्चे वहन करेगा और वह सभी
आवश्यक उपकरण मुहैया कराएगा। लाइसेंसधारी रेलटेल को भुगतान के आधार पर
स्टेशन पर उपलब्ध रेलटेल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के माध्यम से एटीएम के लिए
कनेक्टिविटी ले सकता है।

०». लाइसेंसधारी बिजली लगाने का प्रभार, मीटर का किराया, प्रशासन को इस उद्देश्य के
लिए लगाए गए मीटर के अनुसार विद्युत उर्जा की खपत का भुगतान करेगा जिसे
जिस माह से संबंधित बिल है उस माह के अगले महिने की तीन तारीख को बिल
का भुगतान कर

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