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| Circular number | Commercial Circular No. 40 of 2018 |
|---|---|
| Date | 2018-07-18 |
| Type | Commercial Circular |
| Topic | general |
| Official PDF | indianrailways.gov.in |
एनएफआर निदेशालय gant दिनांक 10.01.2017 के 2017 के वाणिज्यिक परिपत्र सं.3 के तहत
= भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA Yor मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS Yaa बोर्ड / RAILWAY BOARD सं. 2017/एनएफआर/20/1 दिनांक: 18.07.2018 महाप्रबंधक सभी भारतीय रेलें (2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 40) विषय: रेलवे बोर्ड के दिनांक 10.1.2017 के पत्र सं.2017/एनएफआर/20/1 के तहत जारी किए गए 2017 के वाणिज्यिक परिपत्र सं.3 को वापस लेना। एनएफआर निदेशालय gant दिनांक 10.01.2017 के 2017 के वाणिज्यिक परिपत्र सं.3 के तहत सभी स्टेशनों पर एटीएम स्थापित करने और उनकी निविदा प्रक्रिया के लिए विभिन्न शर्तें निर्धारित करने के उद्देश्य से ओटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) संबंधी नीति जारी की गई थी। सामान्यतः मंडलों द्वारा विनिर्दिष्ट स्थानों की आवश्यकता के अनुसार ठेके दिए जा रहे थे। इस नई नीति के जरिए एक नोडल क्षेत्रीय रेलवे अर्थात मध्य रेलवे को सभी क्षेत्रीय रेलों की ओर से एटीएम निविदा प्रक्रिया के लिए नामांकित किया गया था। 2. तदनुसार, मध्य रेलवे द्वारा सभी क्षेत्रीय Yat की ओर से निविदा प्रक्रिया के at चरण आयोजित किए गए थे। बहरहाल, कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। बाजार की प्रतिक्रिया से, यह स्पष्ट है कि एनएफआर निदेशालय के 2017 के सीसी सं.03 के तहत जारी की गई एटीएम नीति में एटीएम की यथा उल्लिखित केंद्रीकृत निविदा प्रक्रिया बोलीकर्ताओं को आकृष्ट नहीं कर रही है। 3. इस संबंध में, 12.6.2018 को आयोजित की गई समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय Yat cant बताया गया कि मोबाइल बैंकिंग (पेटीएम, भीम आदि) और इंटरनेट बैंकिंग के बढ़ने से एटीएम की लोकप्रियता में कमी आई है और स्टेशनों पर एटीएम खोलने में बैंकों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं है। इस परिद्दश्य में, केंद्रीकृत निविदा प्रक्रिया कारगर नहीं होगी और क्षेत्रीय Yet का यह मानना था कि वाणिज्यिक निदेशालय द्वारा समय- समय पर जारी किए गए एटीएम नीति संबंधी पिछले दिशानिर्देश जारी रखे जाएं। 4. इसे देखते हुए, बोर्ड gant यह विनिश्चय किया गया है कि दिनांक 10.1.2017 के 2017 के सीसी सं.3 के तहत जारी की गई एटीएम संबंधी नीति को तत्काल प्रभाव से वापस लिया माना जाए। बोर्ड द्वारा एटीएम स्थापित करने के लिए 2001 के सीसी सं.3 के तहत जारी किए गए पिछले अनुदेश और इस विषय पर अन्य सभी उत्तरवर्ती अनुदेश जारी रहेंगे। 5. इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है। (पी.सी. वर्मा) संयुक्त निदेशक/एनएफआर रेलवे बोर्ड सं. 2017/एनएफआर/20/1 ] दिनाक: 18.07.2018 प्रतिलिपि प्रेषित: प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलों को सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु। कृते वित्त आर्युक्तरिलवे बोर्ड
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