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Indian Railways (Open Lines) General (Third Amendment) Rules, 2024 - Amendment of Rule 1.02 of Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976 and related…

· 2025-01-20
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Date2025-01-20
TypeCommercial Circular
Topicticket-checking

Summary

Indian Railways (Open Lines) General (Third Amendment) Rules, 2024 - Amendment of Rule 1.02 of Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976 and related Unified Subsidiary Rules thereon Unified Subsidiary Rules for IR-ATP (Kavach) Subsidiary Rules for IR-ATP (Kavach

Text of the circular

भारत सरकार/ GOVERNMENTOFINDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRYOFRAILWAYS

(era बोर्ड/ RAILWAYBOARD)
सं. 2022/सेफ्टी/(एएंडआर)/19/05 नई दिल्‍ली, दिनांक: 20.01.2025
महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें,

रेल विद्युतीकरण, प्रयागराज एवं
प्रबंध निदेशक/ कों कण रेलवे निगम लिमिटेड, नवी मुंबई

विषय:भारतीय रेल (चालित लाइन) सामान्य (तीसरा संशोधन) नियम, 2024 - भारतीय
रेल (चालित लाइन) सामान्य नियम, 1976 के नियम 1.02 का संशोधन और
उससे संबंधित एकीकृत सहायक नियम।

भारतीय रेल (चालित लाइन) सामान्य नियम, 1976 के नियम 1.02 में संशोधन के लिए राजपत्र
अधिसूचना को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है और जी.एस.आर.01(अ) दिनांक
01.01.2025 के तहत प्रकाशित किया गया है।

2. sah अतिरिक्त, आईआर-एटीपी (कवच) के लिए एकीकृत सहायक नियमों को भी क्षेत्रीय रेलवे
के सहायक नियमों में शामिल किए जाने के लिए तैयार किया गया हैं। सूचना और आगे की आवश्यक
कार्रवाई के लिए एकीकृत सहायक नियमों के साथ राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति संलग्न है।

कृपया उपर्युक्त राजपत्र अधिसूचना और एकीकृत सहायक नियमों की विषय-वस्तु को सभी
संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

संलग्नक : यथोक्त
hw)
(तेजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक/यातायात परिवहन-ा1

रेलवे बोर्ड
ई-मेल: tejendra.singh@gov.in

कमरा संख्या. 533-0, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्‍ली 110001

सं. 2022/सेफ्टी/(एएंडआर)/19/05 नई दिल्‍ली, दिनांक: 20.01.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित : -

1. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।

2. प्रधान परिचालन प्रबंधक, सभी भारतीय रेलें।

3. प्रधान सिगनल और दूरसंचार इंजीनियर, सभी भारतीय रेलें।

4. प्रधान यांत्रिक इंजीनियर, सभी भारतीय रेलें।

5. प्रधान विद्युत इंजीनियर, सभी भारतीय रेलें।

6. प्रधान संरक्षा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें।

7. महानिदेशक, आरडीएसओ, लखनऊ।

8. महानिदेशक, एनएआईआएर, वडोदरा।

9. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, मानक नगर, लखनऊ।

10. प्रिंसिपल, भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान, पुणे।

11. प्रिंसिपल, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जमालपुर।
12. प्रिंसिपल, भारतीय रेल सिगनल, इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान, सिकंदराबाद।

13. निदेशक, भारतीय रेल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान, नासिक।

14. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय रेल परियोजना प्रबंधन इकाई, शिवाजी ब्रिज, नई दिल्‍ली।
15. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे, भुसावल, पूर्व रेलवे, भूली, उत्तर रेलवे, चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे,
मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, अलीपुरद्वार, उत्तर पश्चिम रेलवे, उदयपुर, दक्षिण रेलवे, तिरुचिरापल्ली, दक्षिण मध्य
रेलवे, मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे, सिनी।

16. रेल संपर्क अधिकारी, गेट नंबर 3 प्रथम तल, जीवन तारा एक्सप्रेस, पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्‍ली।

17. सचिव, रेल दर अधिकरण, VA

18. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय कारखाना आधुनिकीकरण संगठन,नई दिल्‍ली।

19. सभी सदस्य, विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद और सचिव स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल, 13-सी,
फिरोजशाह रोड, नई दिल्‍ली।

20. महासचिव, एनएफआईआएर, कमरा नंबर 256-C, रेल भवन, नई दिल्‍ली।

21. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा नंबर 248, रेल भवन, नई दिल्‍ली।

22. महासचिव, एफआरओए, कमरा नंबर 476-K, रेल भवन, नई दिल्‍ली।

23. महासचिव, आईआरपीओएफ, कमरा नंबर 268, रेल भवन, नई दिल्‍ली।

24. भारतीय रेल सम्मेलन संघ, डीआरएम भवन, लेखा भवन, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्‍ली।

25. अपर सदस्य/सिग्नल, प्रमुख कार्यकारी निदेशक/संरक्षा 2

a
«i

(तेजेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक/यातायात परिवहन-पा
रेलवे बोर्ड

कमरा संख्या. 533-0, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्‍ली 110001

GOVERNMENT OF INDIA
an MINISTRY OF RAILWAYS —
(RAILWAY BOARD)

No.2022/Safety(A&R)/19/05 New Delhi, dated. 20.01.2025

The General Managers

All Indian Railways,

Railway Electrification, Prayagraj &

MD / Konkan Railway Corp.Ltd, Navi Mumbai

Sub: Indian Railways (Open Lines) General (Third Amendment) Rules, 2024 -
Amendment of Rule 1.02 of Indian Railways (Open Lines) General Rules,
1976 and related Unified Subsidiary Rules thereon.

Gazette Notification for amendment in Rule 1.02 of Indian Railways (Open Lines)

General Rules, 1976 has been notified in the Gazette of India and published vide G.S.R.01(E)
dated 01.01.2025.

2; Further, Unified Subsidiary Rules for IR-ATP (Kavach) are also framed to be
incorporated in respective Subsidiary Rules of Zonal Railways. A copy of the Gazette
notification 

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