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Commercial Circular No. 46 of 2019 — non-fare revenue e-auction

Commercial Circular No. 46 of 2019 · 2019-09-27
Circularnfr-eauction

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Circular numberCommercial Circular No. 46 of 2019
Date2019-09-27
TypeCommercial Circular
Topicnfr-eauction
Official PDFindianrailways.gov.in

Summary

iii) | The Licensee shall timely pay the License fee as per agreement.

Text of the circular

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA.
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(vad aS / RAILWAY BOARD)

सं.2018/टीजी-1५+18/विविध/2/पीबीसीएम नई दिल्‍ली, दिनांक: 27.09.2019

प्रधान Aer वाणिज्यिक प्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2019 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.46)
विषय! स्टेशन पर प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग मशीनें गाने संबंधी व्यापक aA

भारतीय रेल दूवारा स्टेशनों .पर प्लास्टिक aay (वेस्ट) को पर्यावरण अनुकल तरीके से कम

करने,. रिसाइकल करने और ase करने के लिए अनेक. पहल किए हैं। स्वच्छता और हरित कार्यक्रम को
आगे बढ़ाते हुए ag विनिश्यय किया गया है कि क्षेत्रीय tet सामरिक और, मंहत्वपूर्ण स्थालों पर
प्लास्टिक ater क्रशिंग मशीनें लगाएंगी af at जिम्मेदारी समझते हुए प्लास्टिक कचरे कों ave
करने' के fee प्रोत्साहित किया जा संक्रे। इन प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग मशीनों at स्व-वित्तपोषण आधार
पर लगाया. और रख-रखाव . किया. जाएंगा। इनकी खरीद, सप्लाई, स्थापना, इन्हें चालू करने, परिचालन
और रखरखाव के विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नानसार हैं'

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(ii)

बिज़नेंस Arse
atta रेलें पीबीसीएम' की स्थापना, परिचालन और रखरखाव के लिए लाइसेंस आधार पर wet
निविदाएं आमंत्रित करेंगीं। लाइसेंसधारी को स्व वित्तपोषण आधार पर प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग
मशीनें 'लगाने, Waa करने और रखरखाव करना होगा!

निविदाएं एकल पैकेट निंविदां प्रणाल्ली के ज़रिए 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए आबंटित की

svat जिसे वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा के आधार uw 3 वर्ष के fu बढ़ाया a सकेशा।

निविदी .अधिकंसम लॉइंसेंस फीस कोट करनें ater निविंदांकर्ता को. anata क्री जाएगी।
क्षेत्रीय रैलें ' निविदा में भाग लेने के लिए अपने सह वित्त की सहमति .से अईता मानदंड
निर्धारित करेंगी।

न्यूनतम लाइसेंस फीस संबंधित क्षेत्रीय रेलवें द्वारा निर्धारिति की. जाएगी।

लाइसेंसधारी को मशीन के अधिकतम 75 प्रतिशंत स्थान पर विज्ञापन लगाने/प्रचारं करने की

अनुमंति होगी। प्रचार अधिकारों में यथोचित, प्रतिबंध होंगे जिसमैं यह end होगीं कि विज्ञापन में
शाललीनता होनी चाहिए और कलात्मक होमा चाहिए ae यह. घटिया या अश्लील. नहीं. होना
चाहिए।

लांइसेंसधारी . को पीबीसीएम पर. विज्ञाप॑म/प्रचार ate, प्लास्टिक, कचरे की बिक्री करने और
राजस्व रखने की अनुमति होगी।

पीबीसीएम की विशिष्टियां:

प्लास्टिक 'बॉटल फ्रशिंग मशीनें उपयोगकर्ता' अमुकूल होनी चाहिए और इनका संरक्षित एवं
सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित होनां चाहिए तथा wee फीडिंग किस्म' की होनी चाहिए।

संरक्षा कीं दृष्टि से इसमें मैन्युअल ऑन/ऑफ बटन होने चाहिए। -पीबींसीएम के उपयोग और
सुरक्षा के समुंचित अलुदेश Mee होने चाहिए। पीबीसीएम पर साफ़-साफ लिखों होना चाहिए fe

. पीबीसीएम मैं खाली बोतलें (बिना पानीं/तरल aeq) ही डाली जाएं।

TG IV PECM इन पा

(ili), पीबीसीएम का निरंतर कार्य करने का कार्य चक्र होना चाहिए; मशीन के सुगम संचालन के लिए
इसमें हैवी sah केस्टर (छोटे पहिए) होने चाहिए; उपयुक्त पावर आपूर्ति और मोटर (एचपी) की
श्रेणी सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि अपेक्षित विशिष्टियों और मानकों को पूरा किया जा सके।

(iv) पीबीसीएम की' दीवारों वाले क्षेत्र का अधिकतम 75% हिस्सा डिज़िटल Thre एलईडी
पैनलॉ/विज्ञापन के किसी अन्य माध्यम सें car होगा। ः

3. क्षेत्रीय tol a उत्तरदायित्व:

i) मंडलों की इनपुट वाले जोन आवश्यकता आधारित मूल्यांकन, व्यावहारिकता और अर्थक्षमता के

आधार पर स्टेशनों की विभिन्‍न कोटियों मैं पीबीसीएम स्थापित करेंगे।

ii) . क्षेत्रीय ter उच्च इृष्टला और अत्यधिक उपयोग स्थलों तथा स्थानों जैसे प्लेटफॉर्म/परिचल्लन
SAHARA एवं अन्य आवागमन वाले क्षेत्रों को चिह्नित करेंगी। क्षेत्रीय रेलें पीबीसीएम के fav
प्लेटफॉर्म/परिचलन' क्षेत्र/कॉनकोर्स में स्थान आबंटित करेंगी।

ii) क्षेत्रीय रेलॉ के पास लोक हित अथवा परिचालनिक अनिवार्यताओं के कारण स्थान बदलने के लिए
पीबीसीएम के स्थान परिवर्तन ar अधिकार होगा।

_ iv) क्षेत्रीय tet cant बिजली निःशुल्क मुहँया कराई जाएगी।

4, पीबीसीएम लाइसेंसधारी की बाध्यताएं

i) agar की खरीद, आपूर्ति, स्थापना, चालू करना, परिचालन एवं अनुरक्षण की. संपूर्ण लागत
लाइसैंसधारी दवारा वहन की जाएगी और इसके लिए अपनी जनशक्ति लगानी होगी। हाईवेयर
केबल, संरचना एवं मशीन के क्रियान्वयन से संबंधित अन्य आकस्मिक व्ययों का वहन पूरी
तरह से लाइसेंसधारी दूवारा किया जाएगा।

ii) लाईंससधारी को जोनों के साथ करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 30 ' दिनों के भीतर प्रारूप
परियोजना कार्यान्वयन योजना सहित मुख्य पहलुओं को प्रस्तुत करना होगा और जोन समुचित
संशोधन करने के पश्चात्‌ इसकी विधीक्षा att)

iii) लाइसेंसधारी करार के STAN समय पर लाइसेंस फीस 

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