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Untitled document — ticket checking

· 2024-03-01
Study materialticket-checking

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Date2024-03-01
TypeCommercial Circular
Topicticket-checking

Summary

The value or units in the individual corpus with investment choices of the employee shall be informed to such

Text of the circular

639 GI/2025 
(1) 
 
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 
REGD. No. D. L.-33004/99 
  
 
 
xxxGIDHxxx 
xxxGIDExxx 
असाधारण  
EXTRAORDINARY 
भाग I—खण् ड 1  
PART I—Section 1 
प्राजधकार से प्रकाजित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
वित्त मंत्रालय 
(वित्तीय सेवाएं विभाग) 
अविसूचना 
नई दिल्ली,  24 जनिरी, 2025 
 
 
फा. सं. एफएक् स-1/3/2024-पीआर.—वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 22 दिसंबर, 2003 की 
अविसूचना संख्या एफ सं. 5/7/2003-ईसीबीएंडपीआर और वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेिाएं विभाग) की दिनांक 31 जनिरी, 
2019 की अविसूचना संख्या एफ सं.1/3/2016-पीआर के आंविक संिोिन में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली के अंतगयत 
किर होने िाले केंद्र सरकार के कमिचाररयों के वलए राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली के अंतगयत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंिन योजना 
िुरू करने का वनणिय वलया है। 
2. 
 एकीकृत पेंिन योजना केंद्र सरकार के ऐसे कमिचाररयों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली के अंतगयत आते हैं और 
जो राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली के अंतगयत इस विकल्प को चुनते हैं। इसमें वनम्नवलवित वििेषताएं होंगी, अर्ायत्:  
र्ोिना के अंतगयत पात्रता 
(i) 
सुवनवित भुगतान केिल वनम्नवलवित मामलों में उपलब्ि होगा, अर्ायत्: 
(क) यदि कोई कमिचारी िस िषि की अहिक सेिा के पिात् अवििर्षिता प्राप्त कर लेता है तो अवििर्षिता की  
तारीि से; 
सं.   27] 
नई दिल्ली, िजनवार, िनवरी 25, 2025/ माघ 5, 1946 
No. 27] 
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 25, 2025/MAGHA 5, 1946 
सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012025-260482
CG-DL-E-25012025-260482

2  
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
   [PART I—SEC.1] 
(ख) एफआर 56 (ञ) (जो केंद्रीर् जसजवल सेवा (वगीकरण, जनर्ंत्रण और अपील) वनयम, 1965 के अंतगयत कोई 
िाजस्ट्त नहीं है) के प्राििानों के अंतगयत एक कमिचारी को सेिावनिृत्त करने के मामले में सरकार द्वारा ऐसी 
सेिावनिृवत्त की तारीि से; और  
(ग) 25 िषि की न्यूनतम अहिक सेिा अिवि के पश्चात् स्िैवछिक सेिावनिृवत्त के मामले में, यदि सेिा अिवि 
अवििर्षयता तक जारी रहती तो उस तारीि से जब ऐसा कमिचारी अजधवर्षयता प्राप्त कर लेता। 
(ii) 
सेिा से हटाने या बिािस्तगी या कमिचारी के इस्तीफे के मामले में सुवनवित भुगतान उपलब्ि नहीं होगा। ऐसे 
मामलों में एकीकृत पेंिन र्ोिना का विकल्प लागू नहीं होगा। 
र्ोिना के अंतगयत लाभ 
(iii) 
इस र्ोिना के अंतगयत सुजनजश्चत भुगतान, इस अविसूचना में उवल्लवित अन्य ितों के अध्र्िीन, जनम्नानुसार 
होगा, अर्ायत्:- 
(क) पूणि सुवनवित भुगतान की िर सेिावनिृवत्त से तुरंत पहले 12 मावसक औसत मूल िेतन की 50% होगी। पूणि 
सुवनवित भुगतान न्यूनतम 25 िषों की अहयक सेिा के पश्चात् िेय है; 
(ख) कम अहिक सेिा अिवि के मामले में आनुपावतक भुगतान स्िीकायि होगा;   
(ग) िस साल या उससे अविक की अहिक सेिा के पश्चात् सेिावनिृत्त होने पर प्रवत माह 10,000 रुपये का न्यूनतम 
गारंटीर्ुक्त भुगतान सुवनवित दकया िाएगा; और  
(घ) न्यूनतम 25 िषि की अहिक सेिा के पश्चात् स्िैवछिक सेिावनिृवत्त के मामले में सुवनवित भुगतान, उस तारीि से 
िुरू होगा, वजस तारीख को कमिचारी सेिा में जारी रहते हुए अजधवर्षयता प्राप्त कर लेता। 
(iv) 
अजधवर्षयता के पश्चात् भुगतान िारक की मृत्यु के मामले में उसकी मृत्र्ु से तत्काल पूवय भुगतान धारक को स्ट्वीकार्य 
भुगतान का 60% कानूनी रूप से वििावहत पवत या पत्नी (र्र्ा अनुप्रर्ोज्र् अजधवर्षयता र्ा स्ट्वैजछिक सेिावनिृवत्त 
या एफआर 56 (ञ) के अंतगयत सेिावनिृवत्त की तारीि) को दिया जाएगा। 
(v) 
महंगाई राहत, सुवनवित भुगतान और पाररिाररक भुगतान, िैसा भी मामला हो, पर उपलब्ि होगी। महंगाई 
राहत की गणना सेिारत कमिचाररयों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही की जाएगी। महंगाई राहत केिल भुगतान 
िुरू होने पर ही िेय होगी।  
(vi) 
अहिक सेिा के प्रत्येक पूणि िह महीने के वलए मावसक पररलवब्ियों (मूल िेतन + महंगाई भत्ता) की 10% की िर से 
अजधवर्षयता पर एकमुश्त भुगतान की अनुमवत िी जाएगी। यह एकमुश्त भुगतान सुवनवित भुगतान की मात्रा को 
प्रभावित नहीं करेगा। 
(vii) 
एकीकृत पेंिन र्ोिना विकल्प के अंतगयत कॉपिस िो जनजधर्ों को जमलाकर बनेगा, अर्ायत्:- 
(क) 
कमिचारी के अंििान और उसी के बराबर केंद्र सरकार के अंििान के साथ एक व्यविगत कॉपिस; और 
(ख) 
केन्द्र सरकार के अवतररि अंििान के साथ एक पूल कॉपयस। 
(viii) 
कमिचाररयों का अंििान (मूल िेतन + महंगाई भत्ता) का 10% होगा। इसके बराबर ही केंद्र सरकार का भी 
अंििान (मूल िेतन + महंगाई भत्ता) का 10% होगा। िोनों को प्रत्येक कमिचारी के व्यविगत कॉपयस में जमा दकया 
जाएगा।

[भाग I—खण् ड 1] 
भारत का रािपत्र : असाधारण  
 3 
(ix) 
केंद्र सरकार उन सभी कमि

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