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| Type | Commercial Circular |
|---|---|
| Topic | general |
अिधमाɊ यातायात आदेश (पी.टी.ओ) सामाɊ आदेश संƥा 98 (वैगनों के आवंटन के िलए) (1 अप्रैल, 2024 से लागू) 1.रेलवे अिधिनयम 1989 की धारा 70 के अनुसार वैगनों के आवंटन में रेलवे द्वारा िकसी भी ʩİƅ या वˑु को कोई
अिधमाɊ यातायात आदेश (पी.टी.ओ) सामाɊ आदेश संƥा 98 (वैगनों के आवंटन के िलए) (1 अप्रैल, 2024 से लागू) 1.रेलवे अिधिनयम 1989 की धारा 70 के अनुसार वैगनों के आवंटन में रेलवे द्वारा िकसी भी ʩİƅ या वˑु को कोई अनुिचत वरीयता नहीं दी जानी चािहए। 2.लेिकन रेलवे अिधिनयम, 1989 की धारा 71 के अनुसार, केंद्र सरकार िनदőश दे सकती है िक सभी रेलवे प्रशासन, राʼŌ के िहत में कुछ वˑुओं के पįरवहन के िलए ːेशन/साइिडंग पर माल/माल के वगर् के पįरवहन के िलए िवशेष सुिवधाएं या वरीयता देंगे। 3.रेलवे प्रशासन आदेश में उİʟİखत प्राथिमकता/वरीयता के अनुसार देगा। 4.पी.टी.ओ चालू या एक वषर् के िलए वैध है, लेिकन समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है। 5.सभी वˑुओं को 4 प्राथिमकताओं में बांटा गया है, अथार्त् ए, बी, सी और डी। प्राथिमकता ‘ए’: सैɊ यातायात, जब िमलरेल द्वारा प्रायोिजत और रेलवे बोडर् द्वारा अनुमोिदत हो। प्राथिमकता ‘बी’: बाढ़, सूखा, भूकंप आिद जैसी प्राकृितक आपदाओं के पीिड़तों के िलए आपातकालीन राहत कायर् के िलए सामान। सावर्जिनक िवतरण प्रणाली या भारतीय खाद्य िनगम (एफसीआई)/राǛ सरकार द्वारा प्रायोिजत और रेलवे बोडर् द्वारा अनुमोिदत अɊ कʞाणकारी योजनाओं के िलए खाद्याɄ और लेवी चीनी। प्राथिमकता ‘सी’: िनɻिलİखत वˑुओं का सभी क्रमादेिशत यातायात, जब अिधकाįरयों द्वारा प्रायोिजत और ˢीकार िकया जाता है: कोयला और कोक, खाद्य नमक, लौह अयˋ यातायात, इ˙ात संयंत्रों के िलए कDŽा माल, उवर्रक और पीओएल। प्राथिमकता ‘डी’: प्राथिमकता ‘ए’ से ‘सी’ में शािमल न िकए गए सभी यातायात सामाɊ िनदőश: 1.यातायात को प्राथिमकता के समान वगर् के अɊ यातायात पर िनɻ क्रम में वरीयता दी जाएगी: क. ːेशन के साइिडंग/माल शेड से लोड िकए गए रेक में यातायात, िजसमें चौबीसों घंटे काम होता है। ख. लोिडंग की मशीनीकृत प्रणाली वाले पूणर् रेक हैंडिलंग साइिडंग से रेक में यातायात। ग. 600 िकलोमीटर से अिधक की दूरी के िलए पेश िकए गए यातायात को समान वगŎकरण और प्राथिमकता के भीतर अɊ यातायात पर वरीयता दी जाएगी। 2.ɰॉक रेक बनाने वाले Ƒब िकए गए इंडेंट सिहत पॉइंट ɰॉक रेक में पेश िकए गए यातायात को प्राथिमकता के वगर् और पंजीकरण की तारीख पर ȯान िदए िबना, टुकड़ों में यातायात पर वरीयता दी जाएगी। 3.Ƒब्ड िसंगल पॉइंट रेक सिहत िसंगल पॉइंट ɰॉक रेक में िदए जाने वाले यातायात को उसी प्राथिमकता वगर् के अंतगर्त टुकड़ों में िवभािजत दो पॉइंट/मʐी पॉइंट ɰॉक रेक और िमनी रेक में यातायात पर वरीयता दी जाएगी। 4.पी.सी.ओ.एम को प्राथिमकता वगर् पर ȯान िदए िबना पंजीकरण की सबसे पुरानी ितिथ (ओडीआर) के अनुसार रेक के आवंटन के िलए सɑाह में अिधकतम 2 िदन (बुधवार और शिनवार) आरिक्षत करने और अिधसूिचत करने का अिधकार है। 5.प्रीिमयम इंडेंट ˋीम के तहत कवर िकए गए यातायात को उDŽ प्राथिमकता देने के िलए सोमवार और शुक्रवार को दो िदन नािमत िकए जाएंगे। 6.रेल मंत्रालय, रेलवे बोडर्/क्षेत्रीय रेलवे द्वारा जारी िवशेष आदेशों के तहत िकसी भी यातायात को उDŽ प्राथिमकता के तहत अिधमाɊ लोिडंग और मूवमेंट िदया जा सकता है। ********
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