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Untitled document — claims

· 2015-09-30
Circularclaims

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Date2015-09-30
TypeCommercial Circular
Topicclaims
Official PDFindianrailways.gov.in

Summary

Preferment of Claims (ix) After serving notice of claim, when a claim application, under section 107 of the Act,

Text of the circular

भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड सं.2012/टीसी-11/1/1/ईआर as दिल्ली, दिनांक: 30.09.2015

महाप्रबंधक (वाणिज्यिक), सभी भारतीय रेलें।

विषय: दावों को प्रस्तुत करना

संदर्भ: (क) 1.सीसीएम/पूर्व रेलवे का दिनांक 14.05.2014 और 22.05.2014 का. पत्र सं. एफ.सीओए/रिकॉन/पालिसी/03/पार्ट पा

2.सीसीएम/पूर्व wad का. दिनांक 13.12.2013 का पत्र सं. एफ.सीओए/रिकॉन/पालिसी/03/पार्ट I

(ख) 1. ate का दिनांक 22.11.2007 का पत्र सं. 2007/टीसी 1/48/1/मिस

2. बोर्ड का दिनांक 09.06.2011 का पत्र सं. टीसी 1४/2007/आरपी/1/पार्ट

3. बोर्ड का. दिनांक 12.06.2012 का पत्र सं. 2012/टीसी [/1/1/ईआर

4. बोर्ड का दिनांक 25.08.1959 का पत्र सं. ERA 11/3530/59/aTe-I1

1. संदर्भाधीन पत्रों के माध्यम से उपर्युक्त विषय पर पूर्व रेलवे cant कतिपय स्पष्टीकरण मांगे जाने पर बोर्ड कार्यालय के वित्त और विधि निदेशालयों के साथ परामर्श कर इस विषय की विस्तार से जांच की गई।

2. अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया गया कि चूंकि मौजूदा रेल अधिनियम, 1989 को 1989 से लागू किया गया है इसलिए 2007, 2011 और 2012 (संदर्भ ख) के पूर्ववर्ती स्पष्टीकरण, जो मुख्यतः बोर्ड के दिनांक 25.08.1959 के पत्न सं. टीसी 1ा/3530/59/पार्टना पर आधारित है, को संबद्ध किए बिना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 106, 107 और 108 के _ स्पष्टीकरण की नए सिरे से समीक्षा करने की जरूरत है।

3. तदुनुसार, समुचित रूप से विचार करने के बाद दावों को प्रस्तुत करने के संबंध मैं व्यापक मार्ग-निर्देश तैयार किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

i. प्रेषिती अथवा प्रेषक अथवा प्रेषिती या प्रेषक की ओर से कोई अन्य व्यक्ति (दावा एजेंट, हैंडलिंग एजेंट आदि) प्रतिंपूर्ति के लिए दावे का नोटिस दे सकता है। i, Yor प्रशासन को प्रतिपूर्ति के लिए दावे का नोटिस रेलवे को माल aly जाने की तारीख से 6 माह के भीतर दिया जाना अपेक्षित है।

AJ OFFICIAL-PREFERMENT OF CLAIMS

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रेलवे दवारा ae गए माल के संबंध A ओवरचार्ज के रिफंड के लिए रेल प्रशासन को दावे का नोटिस, भुगतान की तारीख अथवा गंतव्य Eset पर माल की डेलीवरी की तारीख, जो भी बाद में हो, से 6 माह के भीतर दिया जाना अपेक्षित है।

दावे के नोटिस हमेशा लिखित में दिए जाएंगे।

दावे का नोटिस देते समय दावाकर्त्ता उन प्रलेखों को प्रस्तुत करेगा जिनसे यह सिद्ध हो कि माल को garg के लिए रेलवे को सौंपा गया था।

रेलवे को प्रतिपूर्ति अथवा ओवर चार्ज के रिफंड के केवल उन दावा आवेदनों पर ही कार्रवाई करनी होती है जिनमें दावे के नोटिस 6 माह की अवधि के भीतर दिए जाते हैं।

यदि प्रेषक अथवा प्रेषिती अथवा प्रेषक की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा रेल अधिनियम, 1989 की धारा 106 के अन्तर्गत दावे का नोटिस दिया जाता है और बाद में यदि प्रेषिती दूवारा ऐसे दावे के लिए रेल अधिनियम, 1989 की धारा 107 के अन्तर्गत दावे का आवेदन दायर किया जाता है तो ऐसे दावे के आवेदन को केवल इस तकनीकी आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा कि दावे का नोटिस स्वयं प्रेषिती द्वारा नहीं दिया गया है।

दावे को नोटिस देने के बाद जब इस अधिनियम के धारा 107 के अन्तर्गत प्रेषिती दवारा दावा कोई आवेदन पत्र दायर किया जाता है तो सही दावाकर्त्ता होने के कारण उसे अपने दावे के साथ अन्य कागज़ातों जैसे कि बुक किए गए परेषण का पूरा ब्यौरा, अग्रेषक़ृ/गंतव्य स्टेशनों का नाम, कम या खुली डेलीवरी का सर्टिफिकेट, यदि tad ने दिया हो, बिक्री इन्वाइस/बीजक, यदि अपेक्षित हो, दावा की गई रकम का ब्यौरा आदि, जो दावों के त्वरित निपटान के fae अपेक्षित हों, के अलावा आर-आर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

दावा का नोटिस देने के बाद जब इस अधिनियम धारा 107 के अन्तर्गत प्रेषक/भरेजने वाले के दूवारा दावा आवेदन पत्र दायर किया जाता है तो पैरा (viii) में उल्लिखित अन्य कागज़ातों, जो दावे का त्वरित निपटान के लिए अपेक्षित हैं, के अलावा उसे दावे के साथ-साथ प्रेषिती से एक प्राधिकार (अर्थात् प्राधिकार पत्र/अनापत्त्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

दावा का नोटिस देने के बाद जब इस अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत प्रेषिती की ओर से दावा एजेन्ट अथवा हैंडलिंग एजेंट जैसे किसी अन्य व्यक्ति दूवारा दावा आवेदन पत्र दायर किया जाता है तो पैरा (viii) में उल्लिखित अन्य कागज़ातों, जो दावे का त्वरित निपटान के लिए अपेक्षित है, के अलावा उसे दावे के साथ प्रेषिती से उपयुक्त मूल्य के स्टैम्प पेपर में पावर ऑफ एटार्नी के जरिए प्राधिकार प्रस्तुत करना जरूरी है।

AJ OPFICIAL-PREFERMENT OF CLAIMS

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xi. . दावे का नोटिस देने के बाद जब इस अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत प्रेषक की ओर से दावा एजेंट या हैन्डलिंग एजेन्ट जैसे किसी अन्य

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