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| Date | 2004-09-04 |
|---|---|
| Type | VCRC archived Railway commercial circular / manual |
| Topic | staff-establishment |
| Archive source | vcrc.in |
Special Voluntary Retirernent Scheme for Surplus Railway Employees Sub: Special Voluntary Retirernent Scheme for Surplus Railway Employees.
(2) भारत सरकार xX रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) आर बी ई सं.7//2004 सं. ई (पी एंड ए)1[-2002/आर & | नई दिल्ली, Rate 2 04-09-2004 महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां. (मानक डाक सूची के अनुसार) विषय : अधिशेष रेल कर्मचारियों के लिए विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना. अधिशेष घोषित किए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 28.2.2002 के कार्यालय ज्ञापन सं. 25013/6/2001 ईस्ट (ए) के तहत शुरू की गई विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना काफी समय से रेल मंत्रालय के विचाराधीन थी। राष्ट्रपति जी रेलों के उन स्थायी ग्रुप 'सी' तथा 'डी' कर्मचारियों के लिए एक ऐसी ही विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना निम्नलिखित अनुबंधों के अध्यधीन सहर्ष शुरू करते हैं जिन्हें अधिशेष (चिकित्सा की दृष्टि से विकोटिकृत अथवा अन्यथा) घोषित किया गया है और जिन्हें किसी अधिसंख्य पद पर रखा गया है और जिनकी पुनर्तैनाती उस रेलवे उत्पादन इकाई में नहीं की जा सकती और जिनकी 5 वर्ष से अधिक की सेवा बाकी है: - (क) कर्मचारी अधिशेष घोषित किए जाने तथा किसी अधिसंख्य पद पर रखे जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के लिए नोटिस देने के पात्र होंगे। (@) रेलवे/उत्पादन इकाई की गणना वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराने के प्रयोजन के लिए उस इकाई के रूप में की जाएगी | (ग). उस रेलवे/उत्पादन इकाई का मुख्य कार्मिक अधिकारी वैकल्पिक रोजगार के अवसर की अनुपलब्धता प्रमाणित करेगा जो उस कर्मचारी के इस विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृति आवेदन पत्र की स्वीकृति के लिए पूर्व शर्त होगी | 224 | विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना की विशेषताएं निम्नानुसार हैं:- (i) इस योजना के लिए केवल वे कर्मचारी विकल्प दे सकते हैं जिनकी उपर्युक्त कोटियों में 5 वर्ष से अधिक की सेवा शेष है। | Gi) विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृति-योजना का विकल्प देने वाला कर्मचारी पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 35 दिन और शेष रही सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिन के आधार पर आंके गए दिनों की संख्या के लिए मूल वेतन जमा महँगाई भत्ते के बराबर अनुग्रह-धनराशि पाने का हकदार होगा | अनुग्रह-धनराशि हेतु वर्ष में किसी भी समय दिनों की संख्या प्रति वर्ष 365 के आधार पर गिनी जाएगी। इसके अतिरिक्त, अनुग्रह-धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:- '(क). अनुग्रह-धनराशि के भुगतान की दृष्टि से गणना किए जाने वाले वर्षों की कुल संख्या 33 वर्ष से अधिक नहीं होगी; (ख) अनुग्रह-धनराशि की गणना के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त सेवा का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा; (1) अनुग्रह-धनराशि की न्यूनतम सीमा 25,000/- रुपए अथवा 250 दिन की परिलब्धियों में से, जो भी अधिक हो, रहेगी; (a) अनुग्रह-धनराशि, अधिवर्षिता की आयु से पूर्व शेष रही सेवा की अवधि के संबंध में कर्मचारी द्वारा अपने पद और वेतनमान के मौजूदा स्तर पर प्राप्त किए जाने वाले मूल वेतन और महँगाई भत्ते के जोड़ से अधिक नहीं होगी; (च) अनुग्रह-धनराशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा; (छ) 5.00 लाख रुपए तक की अनुग्रह-धनराशि आयकर से मुक्त रखी जाएगी; (ii) ऐसे स्थायी अधिशेष किए गए रेल कर्मचारियों तथा चिकित्सा की दृष्टि से विकोटिकृत कर्मचारियों को जिन्होंने अधिशेष/चिकित्सा की दृष्टि से विकाटिकृत घोषित किए जाने की तारीख तक न्यूनतम 15 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, उन्हें रेल सेवक (पेंशन) नियम, 1993 के अंतर्गत Hes सेवा में 5 वर्ष का लाभ दिया जाएगा। तथापि रेल सेवक (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 68 में किए गए प्रावधान के अनुसार, उपर्युक्त सेवा लाभ जोड़े जाने के बाद ade सेवा की अवधि उस सेवावधि से अधिक नहीं होनी चाहिए जो उसने अपनी अधिवर्षिता की तारीख पर सेवानिवृत्त होने पर की होती. (iv) सेवा मुक्त होने की तारीख को संचित अर्जित अवकाश का रेल सेवक (उदारीकृत छुट्टी) नियम 1949 के अनुसार नकदीकरण. (४) ..... रेल-कर्मचारी-समूह-बीमा-योजना में बचत अंश का, नियमों के अनुसार ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा. (५)... सेवानिवृति पर कर्मचारी को अपने परिवार सहित भारत में कहीं भी gaa देने हेतु यात्रा भत्ता नियम के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा. 3. चिकित्सा की दृष्टि से विकोटिकृत अधिशेष रेल कर्मचारियों तथा स्वैच्छिक सेवानिवृति का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को अनुग्रह-धनराशि का भुगतान, रेल सेवक (पेंशन) नियम, 1993 के अंतर्गत सामान्य सेवानिवृति हकदारियों के अतिरिक्त किया जाएगा। 4, स्वैच्छिक सेवानिवृति के प्रत्येक मामले के आदेश में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए कि सेवानिवृत होने वाले पद धारक द्वारा धारित अधिशेष पद/अधिसंख्य पद उस कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृति की तारीख से समाप
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