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section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY

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TypeCommercial Circular
Topicticket-checking
CurrencyCurrency not verified

Summary

section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY (5) At the scheduled time, the Inquiring Authority shall connect the remote user to the proceeding point.

Text of the circular

3166 GI/2024 
(1) 
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 
REGD. No. D. L.-33004/99 
 
 
 
xxxGIDHxxx 
xxxGIDExxx 
असाधारण  
EXTRAORDINARY 
भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i) 
प्राजधकार से प्रकाजित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
 
रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोडड) 
अजधसूचना 
नई दिल् ली, 17 मई, 2024 
सा.का.जन 287(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल सेवक (अनुिासन और अपील) जनयम, 1968 के जनयम 9 के उपजनयम 
(2) के िूसरे परंतुक के अनुसरण में जनम्नजलजखत जवजनयम बनाती है, अर्ाडत्:-  
2.   संजिप्त नाम और प्रारंभ-  (1) इन जवजनयमों का नाम रेल सेवक (वीजडयो कांफ्रेंससंग के माध्यम से अनुिासजनक िांच 
का संचालन)  जवजनयम, 2024 है । 
 
(2)  ये रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
3.   अनुप्रयोग- ये जवजनयम उन जवभागीय िांच पर लागू होंगे जिनका संचालन वीजडयो कांफ्रेंससंग के जडजिटल मोड के 
उपयोग द्वारा रेल सेवक (अनुिासन और अपील) जनयम, 1968 के जनयम 9 में जनधाडररत प्रदिया के अनुसार दकया 
िाना है ।  
4.   पररभाषाएं- इन जवजनयमों में, िब तक संिभड से अन्द्यर्ा अपेजित न हो,- 
(क)  
“समन्द्वयक” से तात्पयड जवजनयम 6 के अधीन समन्द्वयक के रूप में जनयुक्त व्यजक्त से है ; 
सं.   266] 
नई दिल्ली, बुधवार, मई 22, 2024/ज् येष् ठ 1, 1946 
 
No. 266] 
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 22, 2024/JYAISHTHA 1, 1946 
 
सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052024-254353
CG-DL-E-27052024-254353

2  
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
   [PART II—SEC. 3(i)] 
 
(ख)  “जनर्िडष्ट वीजडयो कांफ्रेंससंग साफ्टवेयर”  से तात्पयड वीजडयो कांफ्रेंससंग का संचालन करने के जलए समय-समय 
पर िांच प्राजधकारी द्वारा स्ट्वीकृत साफ्टवेयर से है; 
(ग)  
“आजधकाररक ई-मेल” से तात्पयड िांच कायडवाजहयों के प्रारंभ पर जवभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया ई-मेल 
खाता है जिनमें सजममजलत िांच प्राजधकारी द्वारा लेखबद्ध दकए गए कारणों के जलए उसका प्रजतस्ट्र्ापन भी 
सजममजलत है;  
(घ)  
“कायडवाजहयों”  के अंतगडत भौजतक िांच कायडवाही और वचुडअल िांच कायडवाही सजममजलत है; 
(ड.)  “कायडवाही स्ट्र्ान” से तात्पयड ऐसे स्ट्र्ान से है िहां िांच प्राजधकारी की अध्यिता में िांच कायडवाजहयां 
भौजतक रूप में दकसी रेलवे प्रिासन के पररसरों में, जिसके अंतगडत रेल मंत्रालय द्वारा प्रिाजसत सावडिजनक 
िेत्र के उपिम भी सजममजलत हैं, संचाजलत होगी; 
(च)  
“िूरस्ट्र् स्ट्र्ान ” से तात्पयड ऐसे स्ट्र्ान से है िहां िांच कायडवाजहयों के भागीिारों को वीजडयो सलंक के माध्यम 
से दकसी रेलवे प्रिासन के पररसरों में,जिसके अंतगडत रेल मंत्रालय द्वारा प्रिाजसत सावडिजनक िेत्र के उपिम 
भी हैं, उपजस्ट्र्त होना हैं;   
(छ)  “िूरस्ट्र् उपयोक्ता” से तात्पयड दकसी िूरस्ट्र् स्ट्र्ान पर वीजडयो कांफ्रेंससंग के माध्यम से कायडवाजहयों में भाग 
लेने वाले व्यजक्त से है; और 
(ि)  
अन्द्य सभी िब्ि और अजभव्यजक्तयॉ, िो इस जवजनयम में प्रयुक्त हैं परन्द्तु पररभाजषत नहीं हैं उनके िमिः 
वही अर्ड होंगे िो रेल सेवक (अनुिासन और अपील) जनयम, 1968 और सूचना प्रौद्योजगकी अजधजनयम, 
2000 (2000 का 21) में पररभाजषत हैं । 
5. वीजडयो कांफ्रेंससंग से संबंजधत सामान्द्य जसद्धांत- (1) वीजडयो कांफ्रेंससंग सुजवधाएं िांच कायडवाजहयों के दकसी या सभी 
स्ट्तरों पर, िो िांच प्राजधकारी द्वारा अवधाररत की िाए, प्रयोग की िा सकेंगी । 
(2)  
िांच कायडवाजहयों की स्ट्वतंत्रता,  जनष्पिता और जवश्वसनीयता को बनाए रखने की ितड के अधीन रहते हुए, 
िांच प्राजधकारी, ऐसे प्रौद्योजगकी उन्नयन िो समय-समय पर उपलब्ध हों, को अंगीकृत कर सकेगा । 
(3)  
िांच प्राजधकारी की पूवड अनुमजत के जबना दकसी व्यजक्त या इकाई द्वारा कायडवाजहयों की कोई ररकार्डिंग नहीं 
की िाएगी; 
(4)  
िूरस्ट्र् उपयोक्ताओं की पहचान, भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यिेत्र द्वारा पहचान के सबूत के 
रूप में मान्द्यता के आधार पर स्ट्र्ाजपत की िाएगी और पहचान का सबूत, सहितापूवडक  उपलब्ध न होने 
की ििा में, संबद्ध व्यजक्त नाम, माता-जपता का नाम और स्ट्र्ायी पता, अस्ट्र्ायी पता भी यदि कोई हो, 
प्रस्ट्तुत करेगा । 
(5)  
िांच कायडवाजहयां, िांच प्राजधकारी द्वारा यर्ा चयजनत जनर्िडष्ट वीजडयों कांफ्रेंससंग साफ्टवेयर द्वारा 
संचाजलत की िाएंगी: 
 
परंतु दकसी कायडवाही के िौरान तकनीकी समस्ट्या की ििा में, िांच प्राजधकारी द्वारा लेखबद्ध दकए िाने 
वाले कारणों के जलए, जनर्िडष्ट वीजडयो कांफ्रेंससंग साफ्टवेयर से जभन्न, सोफ्टवेयर का प्रयोग उस जवजिष्ट 
कायडवाही में वीजडयो कांफ्रेंससंग करने हेतु अनुज्ञात दकया िा सकेगा ।  
(6)  
िांच कायडवाजहयों के संचालन हेतु प्रयोग दकए िाने वाला आजधकाररक ई-मेल कायडवाजहयों के प्र

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