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section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY

Circularfreight

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TypeCommercial Circular
Topicfreight
Official PDFindianrailways.gov.in

Summary

section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY exceeds the permissible carrying capacity by more than half tonne, punitive charges shall be recovered for the entire

Text of the circular

1954 GI/2022

(1) रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY

रेल मंत्रालय (रेलवे बोडड) अजधसूचना नई ददल् ली, 23 माचड, 2022 सा.का.जन. 218(अ).—केन्द र सरकार रेल अजधजनयम, 1989 (1989 का 24) की धारा 87 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत् त िजियों का प्रयोग करते हुए रेल (वैगनों की अजधक लदाई के जलए दंडात् मक प्रभार) जनयम 2012 में और संिोधन करने के जलए एतद्वारा जनम् नजलजखत जनयम बनाती है, अथाडत्:—

1. (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम रेल (वैगनों की अजधक लदाई के जलए दंडात् मक प्रभार) (संिोधन) जनयम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकािन की तारीख से प्रवृत् त होंगे।

2. रेल (वैगनों की अजधक लदाई के जलए दंडात् मक प्रभार) जनयम, 2012 में अनुसूची के स्ट् थान जनम् नजलजखत अनुसूची को प्रजतस्ट् थाजपत दकया जाए, अथाडत् :— "अनुसूची (सीसी+6, सीसी+6 के जसवाय, सीसी+8, और 25 टन धुरी भार मागों पर लदाई के जलए) जस्ट्थजत - क यदद दकसी रेक का कुल संदाय लदान सजम्मजलत अनुज्ञेय वहन िमता से अजधक नहीं है तो जनम् नानुसार दंडात् मक प्रभार उद्गृहीत दकए जाएंगे, अथाडत् :—

सं. 215] नई ददल्ली, बुधवार, माचड 23, 2022/ चैत्र 2, 1944

No. 215] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 23, 2022/ CHAITRA 2, 1944

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032022-234398 CG-DL-E-23032022-234398

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] भाग–I बीसीएनएचएल, बीसीसीडब् ल् यू, बीएफएनएसएम 22.9, बीसीएफसी और बीसीएफसीएम वैगनों को छोड़कर, अन्द य वैगनों के जलए अजधक लदान की सीमा

*अनुज्ञेय वहन िमता और एक टन सह्यता लदान से अजधक लादी गई वस्ट् तु के समग्र भार पर उद्ग्रहणीय दंडात् मक प्रभार यदद वस्ट् तु का भार वैगन की अनुज्ञेय वहन िमता से अजधक है;

(क) एक टन तक कुछ नहीं। (ख) एक टन से अजधक परंतु चार टन से अजधक नहीं उस वस्ट् तु पर लागू मालभाड़ा दर का दुगुना। (ग) चार टन से अजधक उस वस्ट् तु पर लागू मालभाड़ा दर का ईाई गुना।

*स्ट् पष् टीकरण: यह स्ट् पष् ट दकया जाता है दक एक टन तक अनुज्ञेय वहन िमता से अजधक भार पर उस वस्ट् तु के जलए लागू दर पर सामान्द य मालभाड़ा वसूलनीय होगा और अनुज्ञेय वहन िमता और एक टन सह्यता लदान से अजधक वस्ट् तु के समग्र भार के जलए दंडात् मक प्रभार वसूल दकए जाएंगे। भाग- II बीसीएनएचएल, बीसीसीडब् ल् यू, बीएफएनएसएम 22.9, बीसीएफसी और बीसीएफसीएम वैगनों के जलए अजधक लदान की सीमा

*अनुज्ञेय वहन िमता और आधा टन सह्यता लदान से अजधक लादी गई वस्ट् तु के समग्र भार पर उद्ग्रहणीय दंडात् मक प्रभार यदद वस्ट् तु का भार वैगन की अनुज्ञेय वहन िमता से अजधक है;

(क) आधा टन तक कुछ नहीं (ख) आधे टन से अजधक परंतु साढे तीन टन से अजधक नहीं उस वस्ट् तु पर लागू मालभाड़ा दर का दुगुना। (ग) साढे तीन टन से अजधक उस वस्ट् तु पर लागू मालभाड़ा दर का ईाई गुना।

*स्ट् पष् टीकरण: यह स्ट् पष् ट दकया जाता है दक आधे टन तक अनुज्ञेय वहन िमता से अजधक भार पर उस वस्ट् तु के जलए लागू दर पर सामान्द य मालभाड़ा वसूलनीय होगा और अनुज्ञेय वहन िमता और आधे टन सह्यता लदान से अजधक वस्ट् तु के समग्र भार के जलए दंडात् मक प्रभार वसूल दकए जाएंगे। भाग- III कंटेनर गाजड़ यों के जलए अजधक लदान की सीमा

*अनुज्ञेय वहन िमता और एक टन सहयता लदान से अजधक लादी गई वस्ट् तु के समग्र भार पर उद्ग्रहणीय दंडात् मक प्रभार यदद वस्ट् तु का भार वैगन की अनुज्ञेय वहन िमता से अजधक है;

(क) एक टन तक कुछ नहीं।

[भागII—खण् ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 (ख) एक टन से अजधक परंतु चार टन से अजधक नहीं उस वस्ट् तु पर लागू मालभाड़ा दर का दुगुना। (ग) चार टन से अजधक उस वस्ट् तु पर लागू मालभाड़ा दर का ईाई गुना।

*स्ट् पष् टीकरण: यह स्ट् पष् ट दकया जाता है दक एक टन तक अनुज्ञेय वहन िमता से अजधक भार पर उस वस्ट् तु के जलए लागू दर पर सामान्द य मालभाड़ा वसूलनीय होगा और अनुज्ञेय वहन िमता और एक टन सह्यता लदान से अजधक वस्ट् तु के समग्र भार के जलए दंडात् मक प्रभार वसूल दकए जाएंगे। जस्ट्थजत-ख यदद दकसी रेक का कुल संदाय लदान सजम्मजलत अनुज्ञेय वहन िमता से अजधक है तो जनम्नानुसार दंडात्मक प्रभार उद्गृहीत दकए जाएंगे, अथाडत्:- भाग- I बीसीएनएचएल, बीसीसीडब्ल्यू, बीएफएनएसएम 22.9, बीसीएफसी और बीसीएफसीएम वैगनों को छोड़कर, अन्दय वैगनों के जलए अजधक लदान की सीमा

*अनुज्ञेय वहन िमता से अजधक लादी गई वस्ट्तु के समग्र भार पर उद्ग्रहणीय दंडात्मक प्रभार यदद वस्ट्तु का भार वैगन की अनुज्ञेय वहन िमता से अजधक है;

(क) एक टन तक कुछ नहीं (ख)एक टन 

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