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section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY

Circularclaims
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TypeCommercial Circular
Topicclaims
Official sourceindianrailways.gov.in

Summary

section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY the savings bank account(s) of the Claimant(s) shall be an

Text of the circular

2379 GI/2020

(1)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY

रेल मंत्रालय (रेलवे बोडड) अजधसूचना नई दिल्ली 3 िून, 2020 सा.का.जन.347(अ).—केंद्रीय सरकार रेल अजधजनयम, 1989 (1989 का 24) की धारा 129 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, रेल िुर्डटना और अनपेजित र्टना (प्रजतकर) संिोधन जनयम, 1990 का और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ाडत् :-

1. संजिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम रेल िुर्डटना और अनपेजित र्टना (प्रजतकर) संिोधन जनयम, 2020 है ।

(2) ये 1 िनवरी, 2020 से प्रवृत्त हुए समझे िाएंगे ।

2. रेल िुर्डटना और अनपेजित र्टना (प्रजतकर) संिोधन जनयम, 1990 के जनयम 4 के पश्चात् जनम्नजलजखत जनयम अंतःस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाडत् :- “5. संिाय की रीजत.-

5.1 अजधकरण, िावाकताड को अजधजनणीत रकम की सुरिा करने के क्रम में जनरिरता या अन्य असमर्र्डत करने वाले कारकों, िो उस रकम के न्याजयक उपयोग का ह्रासन करते हैं, को ध्यान में रखते हुए, वार्षडकीयों, जनयत जनिेपों और अन्य उपयुि रीजत, िो न्याजयक साधन करेगी, की जनबंधनों में, अजधजनणडय के संजवतरण के जलए जनिेि िारी कर सकेगा । सं. 268] नई दिल्ली, बृहस्ट् पजतवार, िून 4, 2020/ज् येष् ठ 14, 1942

No. 268] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2020/JYAISHTHA 14, 1942

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062020-219728 CG-DL-E-04062020-219728

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

5.2 यदि िावाकताड एक अवयस्ट्क या जवकृतजचत व्यजि है तो अजधकरण, वािार्ड संरिक को जनिेप पर प्रोद्भूत ब्याि का उपयोग करने की स्ट्वतंत्रता प्रिान कर सकेगा िो अवयस्ट्कता के िौरान भरण-पोषण के जलए दिया िाएगा ।

5.3 इस जनयम की कोई बात, अजधकरण की िावाकताड के फायिे के जलए जनयत जनिेप की वार्षडकी या समयपूणड बंिी के जलए सृजित दकसी समग्र के अत्यावश्यक अपेजित समापन पर जनभडर करते हुए, अजभजलजखत दकए िाने वाले कारणों से, संजवतरण की रीजत का उपांतरण करने की िजि को सीजमत नहीं करेगी ।

5.4 प्रजतकर के संजवतरण से संबंजधत, एफएओ सं. 22/2015 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के तारीख 21 अप्रैल, 2017, 24 मई, 2019 और 6 नवम्बर, 2019 के आिेिों और गीता िेवी बनाम भारत संर् में सीएम आवेिन सं. 4501/2015 को इस जनयम के भाग के रूप में पढा िाएगा ।

5.4.1 अजधजनणडय पाररत करने से पूवड िावाकताड (िावाकताडओं) की परीिा

(i) आरसीटी, अजधजनणडय पाररत करने से पूवड या उस समय िावाकताड (िावाकताडओं) की जवत्तीय जस्ट्र्जत/आवश्यकताओं, संजवतरण की रीजत और जनयत जनिेप की िाने वाली रकम अजभजनजश्चत करने के जलए परीिा कर सकेगा ।

(ii) आरसीटी, अजधजनणीत रकम का संजवतरण करने से पूवड िावाकताड (िावाकताडओं) को उनके स्ट्र्ायी जनवास स्ट्र्ान के जनकट वाले राष्ट्रीयकृत बैंक में एक व्यजि बचत बैंक खाता खोलने का जनिेि िेगा और संबंजधत बैंक को कोई चेक बुक (बुकें) और/या डेजबट काडड िारी नहीं दकए िाने का जनिेि िेगा और यदि वे पहले से ही िारी दकए िा चुके हैं तो बैंक को उन्हें रद्द करने का जनिेि िेगा और िावाकताड (िावाकताडओं) की पासबुक पर यह पृष्ांकन करने का जनिेि िेगा दक आरसीटी की अनुज्ञा के जबना िावाकताड (िावाकताडओं) को कोई चेकबुक और/या डेजबट काडड िारी नहीं दकए िाएंगे । िावाकताड (िावाकताडओं) के संबंजधत बैंक को जनिेि िेगा दक िावाकताड (िावाकताडओं) को उनके बचत बैंक खाते से धन का आहरण करने की अनुज्ञा केवल आहरण प्ररूप के माध्यम द्वारा िी िाए । िावाकताड (िावाकताडओं) को आरसीटी द्वारा पाररत दकए गए आिेि की प्रजत संबंजधत बैंक के समि प्रस्ट्तुत करने का जनिेि िेगा जिस पर तत्पश्चात् बैंक को पासबुक पर पृष्ांकन करने का जनिेि िेगा । िावाकताड को अनुपालन के जलए जनयत आगामी तारीख पर आरसीटी के समि आवश्यक पृष्ांकन के सार् आधार काडड और पैन काडड के सार् पासबुक प्रस्ट्तुत करने का जनिेि दिया िाएगा ।

(iii) आरसीटी िावाकताड (िावाकताडओं) से जनम्नजलजखत िस्ट्तावेिों को अजभलेख पर लेगा:

(क) आवश्यक पृष्ांकन के सार् िावाकताड (िावाकताडओं) के जनवास स्ट्र्ान के बैंक खाते के ब्यौरे ;

(ख) आधार काडड और पैन काडड या कोई अन्य समुजचत पहचान पत्र ; और (ग) िावाकताड (िावाकताडओं) के फोटो और नमूना हस्ट्तािरों के िो सेट ।

5.4.2 अजधजनणीत रकम का जनिेप आरसीटी रेलवे को अजधजनणडय की संसूचना की तारीख से तीस दिवस की अवजध के भीतर रजिस्ट्रार या आरसीटी को अजधजनणीत रकम का जनिेप करने का जनिेि िेगा । आरसीटी अजधजनणडय पाररत करते समय यह परीिा करेगा दक क्या िावाकताड टीडीएस की कटौती से छूट प्राप्त 

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