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section (2) of section 87 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) read with section 22 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Contral Government hereby makes’ the following rules, namely

Circularfreight

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TypeCommercial Circular
Topicfreight
Official PDFindianrailways.gov.in

Summary

section (i) प्राधिकार से प्रकाशित basis of General Indemnity Note specified in Delivery of consignments when Railway receipt is

Text of the circular

wort सं. डी. (डो-एन- )- 127 REGISTERED NOD. (छिकर) 127

a ereitee eee

re

44

Che Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

vir H—eeg 3-उर्प-खण्ड (i) PART H—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

SL . = oe ae — सं: PE a

@o 251) नई दिल्ली, शुक्रवार, wr 22, 1990/आषाढ़ 1. ३912...

No. 251] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22. 1990/55210स8:4& 1, 1912

इस भाग © भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती ह जिससे fe पह अलग संकलन के रूप सो रखा जा सके

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SSS So = SS ae ae ee SS ीुिनियरसकुपसरसससिसियसससससिसिसससससससययय्य्यणणणणणण-> ——————————SS=——_—_—_——— : रेल मंत्रालय कर ‘og (2) ये इस अधिनियम के grea की तारीख को (रेलवे बोड) oe कर — : अधिसूचना 2: परिशाषाएं ड इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा श्रपेक्षित नई दिल्ली, 22 जून, 1990 a ae (रेल रसीद के न होने पर परेषणों ate विक्रय oii (=) “अधिनियम” से रेल श्रधिनियम, 1989 (1989 & के परिदान “की “रीति) नियम, 1990 a. at 24) अधित्रेत है ;- Sn सा. का. नि. 595(अ):--केन्द्रीय सरकार, साधारण (a) “परेषिती” से रेल रसीद में परेषिती के रूप में खण्ड अधिनियम, 1897 (1857 का 10) की धारा. 22 ड नामित alta अभिप्रेत है ;

के साथ पठित रेल शझ्धिनियम, 1989 (1989 का 24) (ग) “परेषण” से रेल प्रशासन को वहन के लिए की धारा 87 की उपधारा (2) के खण्ड (ड.) atx (=) सौंपा गया ma झभिप्रेत है 27 4 aly ae प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम (a) “eat के लिए बुक किए गंए ten” से परेषक 2 है द्वारा गन्तव्य स्थान पर ‘ead’ के लिए, परेषिती

1. संक्षिप्त नाम श्रौर area, को नाम द्वारा बुक करने के kara पर, बुक किए

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल (रेल रसीद के ee प्रेवण अभित्रेत हैं * bet हु & oe न होने पर परेषणों और विक्रय श्रागमों के (ड.) “seq” से इन नियमों सेंट. उपाबूंद्ध प्ररूप परिदान की रीति) नियम, 1990 है । अभिप्रेत है ; “ae

1636 GI/90 (1)

EXTRAGRDINARY {Part Il—Sec. 3(i)]

2 THE GAZETTE OF INDIA :

(a) “ta wie” से अधिनियम की art 65 के sara जारी की we रेल रसीद afta है ;

“स्टेशन मास्टर” से किसी ta स्टेशन के समग्र भारसाधघन में कोई रेल कर्मचारी, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, अभिप्रेत है और उसमें माल a ofa मंजूर करने के लिए रेल प्रशासन ater प्राधिकृत किया गया कोई अन्य रेल. क्भचरसी सम्मिलित EO (ज) उन sedi भ्रौर पदों का, जो वहां प्रयुक्त हैं भर

परिभाषित नहीं हैं, किन्तु श्रधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमश: at wd gh.) उनका भर्थिनिमम

~ 3

(छ

—

3. जब रेल we उपलंध्द-न हो तब परेषणों का परिदान : प

(1) जब रेल sare उपलब्ध न हो तो परेदण का परिदान उस व्यक्ति को feat जा सकता है जो रेल प्रशासन की राय में माल प्राप्त करने का gear है aie जी उसे प्ररूप 1 में विनिर्दिष्ट es में किसी क्षतिरयूरति पत्र के लिव्पादल पर प्राप्त tq तथापिं यह किः-- ..

(क) यदि परेषिती अवनी पदौव हैसियत में सरकारी पदाधिकारी है तो ऐसा परिदाव स्टाम्प a लगाणु गए क्षतिपूति पत्र पर किया जा सकता हैं ;

(ख) यदि परेपण में विनश्वर वस्तुएं हैं तो इस निमित्त प्राधिकृत कोई ta सेवक अपने fade से स्टास्प न लगे हुए afagia पत्र पर परिदान को wat दे सकता हैँ ।

(2) जहां रेल wire उपलब्ध नहीं है श्रौर परेषण भेजने वाले के द्वारा स्वयं को संबोधित है तो परिदान az तक नहीं किया जाएगा जब तक & प्ररूप 1क श्ौर 1 में सम्यक रूप से निष्पादित afegia va परेषण के परिदान का दावा करते वाले व्यक्तियों ge प्रस्तुत नहीं. किया जाता है ।

(3) S824 स्सीद उपलब्ध नहीं है और परेषण भेजने वाले Borer स्वयं को छंदोधित नहीं है at पश्दिन प्ररूप 1 के स्थान पर प्ररूप 2 में -सम्यक रूप से निष्पादित किए गए क्षतिपूति पद के orate पर निम्नलिखित शर्तों के walt रहते हुए, किया जा सकता है, wate :--

(क) साधारण क्षतिषूति ga उस राज्य. को जिसमें परिदान किया जाता है, लागू समुचित मूल्य के mre कागज पर निष्पादित किया जाएगा;

(a) स्वयं के लिए बुक किए ae परेषणों का परिदान wae afayis val के आ्राधार पर मंजूर नहीं feat जाएगा ; ड

(ग) जहां: feet परेषण का परिदान साधारण क्षति- पति sa के श्राघार पर लिया. जाता है वहां

परेषिती को ऐसे gto का परिदान लेने की तारीख से दस दिन के tax रेल रसीद eT पित करनी चाहिए;

(a) जहां परेषिती ने खण्ड (1) के श्रघीन विनिरदिष्ट समय at परिसीमा के भीतर रेल रसीद प्रस्तुत नहीं #5 है वहाँ weg (73 - में एक पृथक क्षति- gia va परेषिती ans.th Ser के संबंध में निष्यादित किया जाना चाहिए;

(ड.) we कोई परेषिती साधारण, afagia पत के आधार प

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