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| Type | Commercial Circular |
|---|---|
| Topic | freight |
| Official PDF | indianrailways.gov.in |
section (i) permissible carrying capacity by more than half tonne, punitive charges shall be recovered for the entire weight of the
‘ J _ (Rr गोलहांड) (RAJEN GOHAIN) es. रेल मबालय में राज्य मंत्री Minister of State in the Ministry of Reiiways woe रजिस्ट्री सं० Sto एल०-33004/99 सं० डी० एल०-33004/99 * - REGD.No. 0. L.-33004/99 Vita & राजपत्र Che Gazette of India . असाधारण EXTRAORDINARY भाग प--खण्ड 3--उप-खण्ड (i) PART IJ—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY सं. 178] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 2018/चैत्र 5, 1940 ०. 8 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 2018/CHAITRA 5, 1940 नर रेल मंत्रालय (रिलवे बोर्ड) अधिसूचना . नई दिल्ली, 26 मार्च, 2018 सा.का,नि. 278(अ).--केन्द्र सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 87 के उपखंड (2) के खंड (घ) के साथ पठित उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल (माल डिब्बों के अधिक लदान के लिए दंडात्मक प्रभार) नियम, 2012 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:- 4. (1) इन नियमों को रेल (माल डिब्बों के अधिक लदान के लिए दंडात्मक प्रभार) संशोधन नियम, : 2018 कहा जाएगा. (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे. 2. रेल (माल डिब्बों के अधिक लदान के लिए दंडात्मक प्रभार) नियम, 2012 में, अनुसूची मेड (a) स्थिति-क शीर्षक के अंतर्गत, भाग-7 में मद (ii) के लिए निम्नलिंखित मद प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:- “(i) बीसीसीडब्ल्यू माल डिब्बों के लिए अधिक लदान की सीमा TANT GATE क्षमता तथा आधे टन की लदान क्षमता से अधिक लदान किए गए पण्य के संपूर्ण भार पर उद्दाह्म दंडात्मक प्रभार यदि पण्य का भार माल डिब्बे की अनुमेय ढुलाई क्षमता से अधिक है: ' Rime Sa. ला oo उस पण्य पर लगने वाली माल भाड़ा दर का दो गुना, उच्चतम श्रेणी-पर लगने वाली माल भाड़ा दर का तीन (ख) आधे टन से अधिक लेकिन साढ़े तीन टन तक : (7) साढ़े तीन टन से अधिक i ae 17886172018 (1) AUTHENTICATED wt 5 $ « कि बे THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I]-—-SEC. 3(i)] *ब्याख्या.- यह एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि अनुमेय क्षमता से आधे टन तक अधिक भार पर पण्य पर लागू दर पर सामान्य माल भाड़ा वसूलनीय होगा एवं अनुमेय Fare क्षमता एवं आधे टन की लदान क्षमता से अधिक पण्य के संपूर्ण भार के लिए दंडात्मक प्रभार वसूल किया जाएगा," (a) स्थिति-ख शीर्षक के अंतर्गत, भाग-]! में मद (ii) के लिए निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:- “(॥) बीसीसीडब्ल्यू माल डिब्बों के लिए पर उद्दाहा दंडात्मक प्रभार यदि पण्य का भार माल डिब्बे की अनुमेय दुलाई क्षमता से अधिक हैः (ख) आधे टन से अधिक लेकिन साढ़े उच्चतम श्रेणी पर लगने वाली माल भाड़ा दर का तीन गुना. तीन टन तक TT) साढ़े तीन टन से अधिक ere श्रेणी पर लगने बाली माल भाड़ा दर का पांच गुना. *ब्याख्या.- यह एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि अनुमेय क्षमता से आधे टन तक अधिक भार पर WT पर लागू दर पर सामान्य माल भाड़ा वसूलनीय होगा. बहरहाल अनुमेय Garg क्षमता से आधा टन से अधिक भार होने के मामले में अनुमेय arg क्षमता से अधिक पण्य के संपूर्ण भार के लिए दंडात्मक प्रभार बसूल किया जाएगा." [फा. सं. टीसीआर/1394/2011/04] राहुल अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक,यातायात वाणिज्य (दर) feof: qa नियम सा.का.नि.570(ड) दिनांक 17 जुलाई, 2012 द्वारा भारत के. राजपत्र असाधारण, भाग Il खंड 3, उप-खंड () में प्रकाशित किए गए थे तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि.898(ड), दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 एवं सा का नि 550(5), दिनांक 10 जुलाई, 2015 द्वारा संशोधित किए गए थे. MINISTRY OF RAILWAYS (Railway Board) NOTIFICATION New Delhi, the 26th March, 2018 G.S.R. 278(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of Section 87 of the Railways Act, 1989 (No. 24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways (Punitive charges for overloading of wagon) Rules, 2012, namely:- 1. (1) These rules may be called the Railways (Punitive charges for overloading of wagon) Amendment Rules, 2018. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Inthe Railways (Punitive charges for overloading of wagon) Rules, 2012, in the SCHEDULE,- (a) under the heading Situation-A, in Part-II, for item (ii), the following item shall be substituted, namely:- “(ii) For BCCW wagons Extent of overloading *Punitive charges leviable on the entire weight of the commodity loaded in excess of permis
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