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section (1) of section 92 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), read with Section 22 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) the Central, Government hereby makes the following rulxs, namely :— 2

Circulargeneral

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TypeCommercial Circular
Topicgeneral
Official PDFindianrailways.gov.in

Summary

section’ (i) arrival of the goods at the notified station, be shall

Text of the circular

Peet a. की. (छो. एन. )-127 ;

The Gazette of Ind

+**.. असाधारण

REGISTERED NO. D. (D.N.) 137 NS

EXTRAORDINARY

wer H—evg 3-उप-खण्ड (i) PART Hi—Section 3—Sub-section’ (i)

wiv से प्रकाशित PUBHNISHED BY AUTHORITY

@. 219] No. 219}

नई दिल्ली, दुहस्पतिकार, जुन 7, 1990/ज्येष्ठ 17, 1922 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 7, 1990/J¥YAISTHA 17, 1912

== SSS SSS > ————— .. आा

इस भाग सं eq पृष्ठ den वो जाती है head fe यह अलग संकलन के रूप से

रखा जा aS Sepsiate Paging is given fo this Part in order that it may be filed as के ri separate comp SEES oeE—E—————————————————— ममयिसिसससि =:: rd रेल Wards 2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि ded [रेल are) से waa अपेक्षित न हों , अधिसुचन्छ (=) “श्रधिनियम” से रेल श्रेफिनियय, 1989 (1989

नई दिल्लीं, 7 जुन, 1990 रेल (afagiasd ta स्टेंशक से न हटाए गए माल का aes नियम, 1990

सा.का.नि. 554 (ay) 2न-सामान्य खंड अधिनियम 1897 (1897 का 10) की are 20 के ae पठित केन्द्रीय सरकार, रेल श्रधिनिवम, 1989 (1989 का 24) की. ae Gest उपघारा (1) ar प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित far बनाती %, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और ares. -(1) इन न्त्विसों का संक्षिप्त नाम रेल (अधिसुचित रेल स्टेशन से न हटाए गए माल का Baq) aa, 1989 है ।

(2) 4 श्रघिनिवम लागू की तारीख को प्रवृत्त होंगें ।

1498 GI/90

(1)

का 24) श्रभिष्रेत 2;

(ख) “Steq” से saat में उपबर्णित ye अभिज्रेत

(7) “wage” से इन नियमों ही. अनुसुक्ी अभिफ्रेत है

(3) “ara” से अधिनियम at धर्फ्एे--वश्थ्फ्रेत है।

3. वहू Tea रीति जिससे at so कीं उपधारा

(2) के अधीन _श्रावेदन किया जा सकेना. >- यदि किसी wie सुचित स्टेशन को वहन करने के लिए" se प्रशासन कों किसीं माल का परिदान करने वाला ee व्यक्ति यह चाहता 2 कि रेल प्रशासन अधिसुचित स्टेशन पर माल के पहुंचने की सुचना दे तो ag fam टिप्यण और आवश्यक डाक प्रभार के साथ प्ररूप 1 में आवेदन star ।

THEEGAZETTE OF INDIA

9 “ ee

oy Se उस

dg. बह wer जिसमें कोई विवरण प्रदर्शित eat जाना goiter विवरण जो धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन भ्रधिकुचित स्टेशन में किसी सहजदुश्य स्थान पर प्रदर्शित किया

जाना wafer है, wey 2 में होगा ।

rd a a nn an i na or hn na

5. वह रीति जिससे लोक नीलाम क्री तारीख श्रधिसूचित की जानी हैः-- (1) जब कभी धारा 90 की उपधारा (1) के श्रधीन लोक नीलाम द्वारा माल के ferme किए जाने का प्रस्ताव है तब रेल प्रशासन ag तारीख fergie करेगा जिसको ऐसा नीलाम किया जाएगा ।

(2) जब कभी ऐसे नीलाम किसी अधिसूचित स्टेशन पर नियमित रूप से किए जाने हैं तब ऐसे दिनों को जिनको नीलाम किए ary हूँ, निथत किया जाना और एक या श्रधिक स्थानीय शसाचारपत्नों में प्रकाशित किया जाना फर्याप्त होगा i

(3): सुशाचारपन्नों में की श्रधिसूचना में ऐसे सीलाम का समय सौर स्थान भी उपदर्शित किया जाएगा और उसमें यह घजल्लिखित किया जाएगा कि लोक rane द्वारा विक्रय किए जाने के लिए प्रस्तावित माल की चिशिष्टियां भाल गोशम at ऐसे किसी श्रन्थ carr में जो विनिर्दिष्टि किया जाएगा, सुचना sez पर प्रदर्शित कर दी गई हैं ।

(4) जब कभी ऐसा नीलास यदा-कदा किया जाना है wa, उपनियम (2) और उपनियम (3) मैं उल्लिखित विशिष्टियों के श्रतिरिक्त नीलाम की सुचना में, विक्रय किए जाने के लिए प्रस्तावित बस्तुओं का प्रकार भी मोटे तौर पर उपदृर्धित किया जाएगा ।

(5) ऐसे प्रत्येक नीलाम की तारीख, नीलाम की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले (जिसके अंतर्गत विक्रय की तारीख नहीं है), एक at afer स्थानीय समाचारपत्नों में प्रकाशित की जाएगी |

mat

TET 1 (नियम 3 देखिए) पहुंचने की

« 43

|

' “अधिसूचित स्टेसन सर ue

wat मैं,

(बुकिंग स्टेशन )

« मैंने माल के बुक किए जाने के लिए Foor टिप्पण wey से परेषक का AT mrs

eS को

, बेश्तुओं की dex और माल का बणंन

: EXTRAORDINARY

[ParT Il-—-Suc.3{)]

“553...

6. धारा 90 की उपधारा (3) के परन्तु के खंड (क) के gras (iii) में निर्दिष्ट श्रावश्यक क्स्तुओं की. कीसत की जमा करने की हशीसि“-सत कभी श्रावश्यक वस्तुओं को समाधिष्ट करने वाले feat माल का Reger सरकार या राज्य सरकार को waar क्रिसी श्रभिकरण, सहकारी सोसाइटी या weg ब्यवित को धारा 90 की उपधारा (2) के श्रधीन स्थानांतरण किया जाता है तब श्रधिनियम के अधीन ऐसे माल के लिए संदेय कीमत का रेल प्रशासन को. निम्नलिखित रीति ते संदाय किया जाएगा

(क) यदि ऐसे माल का asm सरकार या केन्द्रीय सरकार को अंतरण fray जाता है तो war ware, बैक gyre, चेक, ज़मापत्र द्वारा बैसी ही रीति से जिससे रेल are का ऐसी सरकार द्वारा arr किया जाता है, या किसी ऐसी oer रीति से किय

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