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| Circular number | RBE No. 46/2009 |
|---|---|
| File number | No.E(P&A)I-2008/CPC/LE-10 |
| Date | 2009-03-06 |
| Type | Railway Board Establishment Circular / Letter |
| Topic | staff-establishment |
| Directorate | Establishment |
| Official source | indianrailways.gov.in |
Implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission regarding half pay leave facilities to Teachers, Principals, Headmasters, Librarians, Laboratory Assistants and Watermen working in Railway schools EDE(GC), EDT(MPP), EDME(Chg.), EDME(FR), EDME(Tr.), EDME(TOT), EDME(Dev.),
भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) aa-V 8s आर बी ई सं. 46/2009 सं. ई (पी एंड ए)[-2008/सीपीसी/एलई-10 नई दिल्ली, दिनांक 6६..03.2009 महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सभी भारतीय tet एवं उत्पादन इकाइयां | विषय: रेलवे स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों, प्रधानाचायों, मुख्य अध्यापकों, लाइब्रेरियनों, प्रयोगशाला सहायकों और वॉटरमैन को ste वेतन छुट्टी की सुविधाओं के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना। संदर्भ: रेलवे बोर्ड का 11.12.1981 का पत्र सं. ई (पी एंड ए)1-81/सीपीसी/एलई-8 और 04.12.1992 का पत्र सं. ई (पी एंड ए)1-92/सीपीसी/एलई-3 KRRREKER छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जी को यह निर्णय करते हुए प्रसन्नता है कि रेल मंत्रालय के 11.12.1981 के पत्र सं. ई (पी एंड ए)-81/सीपीसी/एलई-8 के अतिक्रमण में 1 वर्ष के दौरान 10 दिन की औसत वेतन छुट्टी के स्थान पर 20 दिन Ht ate वेतन छुट्टी की सुविधा उदारीकृत छुट्टी नियम, 1949 के नियम 526 के उपबंधों के अंतर्गत अन्य रेल कर्मचारियों के समान ही, रेलवे स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों, प्रधानाचायों, मुख्य अध्यापकों, लाइब्रेरियनों, प्रयोगशाला सहायकों और वॉटरमैन को पुनः बहाल की जाएगी। 2. ये आदेश 01 सितंबर 2008 से प्रभावी et 3... भारे.स्था.सं. बॉल्यूम- के नियम 525 और 526 में औपचारिक संशोधन अलग से जारी किए जाएंगे। eu . (धर्मपाल ) उप निदेशक स्था.(पी एंड WIL, रेलवे बोर्ड ESST-E (P&A)-I “2 :- सं. ई (पी एंड ए)-2008/सीपीसी/एल-10 नई दिल्ली, दिनांक ०८ .03.2009 प्रतिलिपि प्रेषित: 1. प्रधान लेखा परीक्षक, सभी भारतीय रेलें। 2. भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) | pe वित्त mal सं. ई (पी एंड ए)1-2008/सीपीसी/एल-10 नई दिल्ली, दिनांक 04.03.2009 प्रतिलिपि: विस एवं मुलेधि, सभी भारतीय tat एवं उत्पादन इकाइयों को प्रेषित | <4 Baa गा ( धर्मपाल ) उप निदेशक स्था.(पी एंड WIL रेलवे बोर्ड सं. ई (पी एंड ए)1-2008/सीपीसी/एल-10 नई दिल्ली, दिनांक of .03.2009 प्रतिलिपि प्रेषित: 1. महासचिव, एनएफआईआर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित) 2. महासचिव, एआईआरएफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित) | 3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य, सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियां) | 4. महासचिव, फ्रोआ। 5S. सचिव, आर बी एस एस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित) | 6... अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास-11 ऑफिसर्स एसोसिएशन | 7. महासचिव, sats, कमरा नं. 341-सी, रेलवे बोर्ड । 8... अध्यक्ष, भारतीय रेल क्लास-1 ऑफिसर्स एसोसिएशन | 9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन | 10. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-1४ स्टॉफ एसोसिएशन | 11. महासचिव, एआईआरपीएफ एसोसिएशन। ह 12. महासचिव, अखिल भारतीय अ.जा./अ.ज.आ. रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001. 13. महासचिव, सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन (पंजी.) 4900/16, गुरूद्वारा रोड, गुडगांव। ं 14. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ। कृते सचिव, रेलवे बोर्ड । भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA रेल FARIA ~=©MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD ) PC-VINo, $5 RBENo. 7८ / 2004 No.E(P&A)I-2008/CPC/LE-10 New Delhi, dt. 6-03-2009 The General Managers/CAOs All Indian Railways and Production Units. Sub: Implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission regarding half pay leave facilities to Teachers, Principals, Headmasters, Librarians, Laboratory Assistants and Watermen working in Railway schools Ref: Railway Board’s letter No.E(P&A)I-81/CPC/LE-8 dated 11.12.81 and E(P&A)I-92/CPC/LE-3 dated 04.12.92. kkKKK Consequent upon the decision taken by the Government on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission, the President is pleased to decide that, in supersession of Ministry of Railways’ letter No.E(P&A)I-81/CPC/LE-8 dated 11.12.81, the facility of 20 days half pay leave in lieu of 10 days leave on average pay during a year, will be restored to Teachers, Principals, Headmasters, Librarians, Laboratory Assistants and Watermen working in Railway schools, at par with other railway employees under the provisions of Rule 526 of the Liberalized leave rules, 1949. 2. These orders shall take e
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