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| Circular number | RBE No. 158/2009 |
|---|---|
| File number | E(P&A)II-2008/AL-6 |
| Date | 2009-09-02 |
| Type | Railway Board Establishment Circular / Letter |
| Topic | staff-establishment |
| Directorate | Establishment |
| Official source | indianrailways.gov.in |
(iv) The Secretary General, FROA Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi (with 5 spares).
भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) क्र. सं. पीसी ४ [/ ५3 आरबीई सं.158/2009 सं. ई (पी एंड ए)घ1-2008/एएल-6 नई दिल्ली, दिनांक: ०2. .09.2009 महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, इत्यादि (डाक सूची I और I के अनुसार) विषय: अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता और रोगी देखभाल भत्ता प्रदान करना। नें के के के कृपया बोर्ड के दिनांक 26.6.09 के पत्र सं. ई (पी एंड ए)11-2008/एएल-6, जिसके द्वारा एचपीसीए/पीसीए को 30.06.09 तक जारी रखने के संबंध में सूचित किया गया था, का अवलोकन करें । 2. बहरहाल, वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग ने अब संसूचित किया है कि केन्द्रीय सरकार में एचपीसीए/पीसीए अगले 3 महीनों अर्थात् 30 सितंबर, 2009 तक, के लिए जारी रखने की अनुमति दी जाए और जोखिम बीमा योजना 01.10.2009 से कार्यान्वित की जाए। तदनुसार, एचपीसीए/पीसीए, बोर्ड के 09.01.2008 के पत्र सं. ई (पी एंड ए)11-98/एचडब्ल्यू-6 में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार 30.09.2009 तक संदेय होंगे और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दी गई जोखिम बीमा योजना 01.10.2009 से कार्यान्वित को जाएगी। 3. .... इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है। 4.0 कृपया पावती दें । a. सलीम HERE (सलीम मो. अहमद) उप निदेशक/ई(पी एंड UII, रेलवे बोर्ड सं. ई (पी एंड ए)1-2008/एएल-6 नई दिल्ली, दिनांक: 02.09.2009 प्रतिलिपि: भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रैलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली - 110001 (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) को प्रेषित | eee Baa सं. ई (पी एंड ए)11-2008/एएल-6 नई दिल्ली, दिनांक: 02.09.2009 प्रतिलिपि प्रेषित: Gi) विस एवं मुलेधि, सभी भारतीय te एवं उत्पादन इकाइयां इत्यादि | (i) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ। जो" FAR H Lite (सलीम at. अहमद) उप निदेशक/ई(पी एंड @)III, रेलवे बोर्ड a सं. ई (पी एंड WII-2008/uTea-6 नई दिल्ली, दिनांक: on .09.2009 प्रतिलिपि प्रेषित: l. महासचिव, एआईआरएफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित) । 2. महासचिव, एनएफआईआर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित) 3. . विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य, सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियां) | 4. . महासचिव, फ्रोआ (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित) | 5. महासचिव, eats (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित) । 6. महासचिव, एआईआरपीएफ एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित) 7... सचिव, भारतीय रेल क्लास-11 ऑफिसर्स एसोसिएशन | 8. सचिव, आर बी एस एस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन 10. 11. 12. (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित) | सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन । सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एशोसिएशन | सचिव, रेलवे बोर्ड समूह 'घ' इंप्लाईज एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित) | महासचिव, अखिल भारतीय अ.जा./अ.ज.आ. रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001. .. महासचिव,सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन,490 ए/ 16 ए गुरूद्वारा रोड,गुडगांव (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित) | जा SS) sad कृते सचिव Rae बोर्ड GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD) SNoPC-VY 143/207 . RBE No. £88 /2009 No. E(P&A)II/2008/AL-6 New Delhi, Dated 22 .09.2009. The General Managers/CAOs, All Indian Railways & Production Units etc. (As per mailing lists No.1 & 2). Sub. : Grant of Hospital Patient Care Allowance (HPCA) and Patient Care Allowance (PCA). कं ही मं मंद मं Please refer to Railway Board’s letter No. E(P&A)-II-2008/AL-6 dated 26.6.09, wherein continuation of HPCA/PCA to various categories till 30 June 2009 had been advised. 2. Ministry of Finance, Deptt of Expenditure have now conveyed that HPCA/PCA in the Central Government may be allowed to continue for another 3 months, 1.6. till 30th September, 2009 and the Risk Insurance Scheme be implemented w.e.f. 01.10.2009. Accordingly, HPCA/PCA would be payable as per terms and conditions laid down in Board’s letter No. E(P&A)II-98/HW-6 dated 9.1.2008 till 30.9.2009 and the Risk Insurance Scheme as finalized by Ministry of Health & Family Welfare would be implemented w.e.f. 01.10.2009. 3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways. 4. Please acknowledge receipt. . P —wd. Sal, कि , ( Salim Md. Ahmed ) Dy. Director/E(P&A)-III, Railway Board. No.E(P&A)II/2
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