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Rates Master Circulars Gazette No GSR 570 E 170712 A

Circularfreight

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TypeCommercial Circular
Topicfreight
Official PDFindianrailways.gov.in

Summary

section (i) capacity by more than one tonne, punitive charges shall be recovered for the entire weight of the

Text of the circular

रजिस्ट्री Go Sto Ueto -33004/99

: SY Chi

REGD. NO. D. L.-33004/99

LISTUA

Che Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY भाग []—taus 3--उप-खण्ड (i) PART iIl—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं, 361] ag दिल्‍ली, मंगलवार, जुलाई 17, 2012/आपाढ़ 26, 1934 _ No. उ61] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 17, 2012/ASADHA 26, 1934 रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) अधिसूचना

नई दिल्‍ली, 17 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 570(अ).- केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 87 की उप-धारो (2) के खंड (a) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रेल (वैगनों की अधिक लदाई के लिए दंडात्मक प्रभार) नियम, 2007 और रेल (वैगनों की अधिक लदाई के लिए दंडात्सक प्रभार) संशोधन नियम, 2011 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया TFT &, निम्नलिखित नियम बनाती ®, अर्थात :- we

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त ना रेल (वैग्नों की मधिक

लदाई के लिए दंडात्मक प्रभार) नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

i) ?

43

a |

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क). “ater दर से वर्गीकरण को समनुदेशित वर्ग दर के अनुसार उस वस्तु को लागू दर

arf 3:

ALAA & i

SHI? GH2012

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [Part TT Src. 313]

(ख) "सामान्य भाड़े” से अनुज्ञेय वहन क्षमता तक़ लदी वस्तुओं के भार के लिए किसी वस्तु के वर्ग रेट पर वसूलनीय -मालशाड़ा प्रभार और भार सहयता अनुसूची में यथा/विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है;

ayaa वहम क्षमता" से श्वारा 72 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन

_ अवधारित सामान्य वहस क्षमता या जहां किसी रेल प्रशासन ने धारा 72 की उपधारा

(4) के अधीन परिवर्तित वहन क्षमता या ऐसी परिवर्तित क्षमता में, इनमें से at भी अधिक हो, अभिप्रेत है।

(a) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

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(ड.) इन शब्द और पद जो प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं उनके वही ,अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में दिए गए

4

3, अधिक लदान के लिए दंडात्मक प्रभार: जहां रेल वैगन Foe वस्तु लादी जाती है वहां रेल प्रशासन प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक वैगन की ढुलाई में गाड़ी द्वारा तय की गई समूची दूरी के लिए, लदान के पता चलने के बिंदु को ध्यान दिए बिना यथास्थिति परेषण , प्रेषिती या पृष्ठांकिती, से दंडात्मक प्रभारों की वसूली करेगा जैसा कि अनुसूची 'क' और अनुसूची 'ख' में स्थिति के भाग 1, 11 और भाग Il में उपबंधित है:

परंतु दंडात्मक प्रभार उद्यृहीत नहीं किए जाएंगे यदि ग्राहक द्वारा प्रारंभिक बिंदु पर ही अधिक लदान का पता पता चलने की दशा में स्वयं ही प्रारंभिक स्टेशन पर ही लदान समायोजन कर

लेता है। अनुसूची Ven

(सी सी+6 & सिवाय, सी सी+6, att सी+8 और 25 टन धुरी भार मार्गों पर लदाई के लिए)

स्थिति -क i यदि कुल संदाय लदान किसी रेक की समिल्लित अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक नहीं है तो निम्नानुसार दंडात्मक प्रभार उद्यूहीत किए जाएंगे:

भाग-

बीसीएनएचएस और बीसीसीडब्त्यू वैमनों को छोड़कर, अन्य वैगनों के लिए

खा िििििुखिििखिखिियिििि ee _ _ | अधिक लदान की सीमा | रअनुज्चेय वहन क्षमता तथा एक टन सहयता | | लदान से अधिक aq के समग्र भार पर |

उद्अहणाय दडात्सक प्रभार

[ भाग ]--खण्ड 301) | भारत का राजपत्र ; असाधारण

wd

| वदि वस्तु का भार बेगन की अनुनेय वहन. |... वस्तु का भार वैगन की HGRA वहन | _ | क्षमता से अधिक है: |

l@wam कुछ on (क) एक टन तक | कुछ नहीं

ह

(ख) एक टन से अधिक किंतु चार टन से उस वस्तु पर लायू मालभाड़ा दर का दुगुना

arfera; सती

कान ww | |

(ग) are टन से अधिक

* स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि एक टन तक अनुज्जेय वहन क्षमता से अधिक भार पर उस वस्तु को प्रदान की गई श्रेणी पर लागू दर पर सामान्य माल भाड़ा वसूलनीय होगा और अनुज्ेय वहन क्षमता और एक टन Bea लदान से अधिक वस्तु के समग्र भार के लिए दंडात्मक प्रभार वसूल किए जाएंगे। भाग-1 बीसीएनएचएल और बीसीसीडब्ल्यू वैगनों के लिए

| अधिक लदान की सीमा. ' *अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक वस्तु के समग्र '

ः sR IR उद्ग्रहणीय दंडात्मक प्रभार

यदि वस्तु का भार वैगन की अनुज्ञेय वहन... व व

उच्चतम श्रेणी पर लागू मालभाड़ा दर का तिगुना

क्षमता से अधिक है.

(क) तीन टन तक ae उस वस्तु पर लागू =e दर का दुगुना ः | (ख) तीन टन से अधिक उच्चतम श्रेणी पर लागू मालभाड़ा दर का I तिगुना

* स्पष्टीकरण: अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक वस्तु के समग

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