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| Type | Commercial Circular |
|---|---|
| Topic | general |
Ural परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट wart के पदों के
भारतीय संविधान में भाग-5, भाग 6 एवं भाग-17 में राजभाषा के विषय में व्यवस्था की गई है. भाग-5 - संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में भाग-6 - विधान मंडल की भाषा के बारे में तथा भाग-17- अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग के बारे में व्यवस्था की गई है. अनुच्छेद 343 इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिन्दी होगी और लिपि देवनागरी होगी. अंकों के संबंध में बताया गया है कि भारतीय अंकों के आांतर्राट्रीय स्वरूप का अर्थात् 1, 2, 3... का उपयोग किया जाएगा. अनुच्छेद 351 हिन्दी के विकास के संबंध में है. वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया, जिसे बाद में 1967 में संशोधित किया गया. इस अधिनियम की धारा 3(3) महत्वपूर्ण है. धारा 3(3) के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज द्धिभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है: संकल्प, सामान्य आदेश (परिपत्र आदि), नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के समक्ष रखे जाने वाले काशज़ात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, लाइसेंस, नोटिस, निविदा आदि. राजभाषा नियम 1976 1976 के राजभाषा नियमों के अंतर्गत 12 नियम बनाए गए, जिनका अनुपालन किया जाना अनिवार्य राजभाषा नियम के अंतर्गत समस्त देश को तीन क्षेत्रों में बांटा गया - ‘ch’ क्षेत्र, ‘a’ क्षेत्र एवं ‘TT’ क्षेत्र क्षेत्र 'क' - बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड़, उत्तराखंड राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का समावेश होता - गुजरात, AGRE sk पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं; - उपरोक्त के अतिरिक्त शेष सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का समावेश होता है; राजभाषा विभाग द्वारा इन सभी राज्यों में स्थित सरकारी कार्यालयों के लिए वार्षिक कार्यक्रम के माध्यम से निर्धारित लक्ष्य दिए जाते है, जिन्हें पूरा करना आवश्यक है. राजभाषा नियम 1976 1976 के राजभाषा नियमों के अंतर्गत 12 नियम बनाए गए, जिनका अनुपालन किया जाना अनिवार्य है. इनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं: नियम 1: संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-- a. इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है। 0. इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है। कर 5. गरिजेल ालिले2णा om राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों a भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि- 1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे । अथवा हिन्दी अनुवाद होगा। केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से-- क्षेत्र 'ख' में पत्रादि सामान्यतया हिन्दी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा: उसके साथ ही राज्य की दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जा सकता है। केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो)या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे। उप नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र 'ग' में केन्द्रीय सरकार के ठतार्यालय से as 'कः'या'खों किसी राज्य या संघ राज्यप्लेत्र ot या ऐसे राज्य में किसी Rनयम 4: केÇय सरकार के काया²लयÂ के बीच पाQद * 8 राजभाषा Rनयम 1976 राजभाषा नियम 1976 नियम 5: नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, हिन्दी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएंगे | हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग - अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेजें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती हैं हू है, औ . हु. _ हूं. भ्जे”.. ले... हे. हु. ..... हैं. राजभाषा नियम 1976 नियम 7: आवेदन, अभ्यावेदन आदि- Oo कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है। [] जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों, तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना,जिसका कर्मचारी पर no (Sa 57m for = ee a a fy¥—F JT. [_ केन्द्रीय सरकार
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