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POLICY REGARDING DEMANDS OF THINGS

Commercial Circular No. 01 of 2017 · 2017-01-10
Circulargeneral
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Circular numberCommercial Circular No. 01 of 2017
Date2017-01-10
TypeVCRC archived Railway commercial circular / manual
Topicgeneral
Archive sourcevcrc.in

Summary

e इस नीति का उद्देश्य meat में और स्टेशनों पर मनोरंजन पर आधारित सेवाओं के

Text of the circular

भारत UthR/GOVERNMENT OF INDIA रेल Warea/MINISTRY OF RAILWAYS Yad als/RAILWAY BOARD

सं. 2017/एनएफआर/12/1 नई दिल्ली, दिनांक 10/01/2017

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें (2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 1)

विषय: मांग के आधार पर वस्तु से संबंधित नीति प्रस्तावना:

माननीय रेल मंत्री ने रेल बजट 2016-17 के दौरान घोषणा की थी कि "यद्यपि भारतीय रेल के साथ वास्ता रखने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है, तथापि हम किराए से इतर स्रोतों के जरिए 5% से भी कम राजस्व अर्जित करते हैं। विश्व की बहुत सी रेल प्रणालियाँ किराए से इतर Wal से

10% से 20% राजस्व अर्जित करती हैं। 'अगले 5 वर्षों की अवधि में, हम परिसंपतियों का मोौट्रीकरण करके और राजस्व उपार्जक अन्य कार्यों से इस विश्व औसत को हासिल करने का प्रयास करेंगे।"

इसके अलावा, मनोरंजन पर ध्यान देते हुए उन्होंने घोषणा की कि "हम गाड़ियों A de सिस्टम संस्थापित करके गाड़ियों में मनोरंजन की व्यवस्था करने के लिए एफएम रेडियो स्टेशनों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव करते हैं"। उद्देश्य:

e इस नीति का उद्देश्य meat में और स्टेशनों पर मनोरंजन पर आधारित सेवाओं के मुद्रीकरण के लिए विभिन्न शर्तों का वर्णन करना है। नीति की मख्य विशेषताएं:

संविदा प्रबंधन e रेलटेल नोडल एजेंसी होगी जो निविदा आमंत्रित करने, संविदा देने और संबंधित संविदाओं का प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी होगी।

© रेलटेल तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगा और भारतीय रेलवे के लिए अधिकतम वित्तीय राजस्व का उपार्जन करेगा।

संविदा की अवधि

e भारतीय रेल दस वर्ष की अवधि के लिए मांग पर सामग्री सेवाओं की संविदा की पेशकश करेगी |

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=

© मनोरंजन सेवाएं ऑडियो और वीडियो सिस्टम के माध्यम से दी जाएंगी। लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता को उपलब्ध किसी भी तकनीक का उपयोग करने की अनुमति होगी और उन्हें संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय उसे अपग्रेड करने की भी अनुमति दी जाएगी।

०». मांग पर सामग्री की वीडियो सेवाएं सभी निजी यंत्रों पर मुहैया कराई जानी चाहिए और वे प्रचलित तकनीक/मोबाइल cleat को सपोर्ट करनी चाहिए।

इंटरनेट सेवाओं का प्रावधान © इंटरनेट सेवाएं ऐच्छिक रूप से चुनिंदा सेवा प्रदाता दूवारा नि:शुल्क या यूजर द्वारा भुगतान के आधार पर मुहैया करायी जाएंगी। गाड़ियों और स्टेशनों पर मांग पर सामग्री सेवाएं

०". सभी गाड़ियों और स्टेशनों जिनकी सूची निविदा दस्तावेज में दी जाएगी, पर यात्रियों के निजी उपकरणों पर मांग किए जाने पर मनोरंजन सामग्री की सेवाएं चरणबद्ध रूप से मुहैया करायी जाएंगी।

सेवा स्थान

© लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता को सभी स्टेशनों पर ऑडियो एवं वीडियो सेवाएं चलाने की अनुमति दी जाएगी।

०. लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता स्टेशनों पर केवल वीडियो सामग्री की सेवाएं मुहैया कराएंगे। स्टेशनों पर ऑडियो सेवाएं (रेडियो सेवाएं) देने की अनुमति नहीं होगी।

उपकरण स्थापित करना © लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता मांग पर सामग्री देने की सेवा के लिए आवश्यक उपकरण स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह संपूर्ण लागत वहन करेगा। उपकरण की सुरक्षा की सुरक्षा

भारतीय रेल स्थापित किए गए उपकरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाएगा। बहरहाल, सभी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने का उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता का होगा।

सेवा के संबंध में जानकारी

०. यात्रियों को गाड़ियों और स्टेशनों पर मनोरंजन सेवाओं की उपलब्धता की जानकारी देने के लिए डिजिटल/वास्तविक पुस्तिकाएं दी जाएंगी।

हर भारतीय रेल जन उद्घोषणा प्रणाली (यदि गाड़ियों में जन उदूघोषणा प्रणाली उपलब्ध हो तो) के माध्यम से गाड़ियों में और स्टेशनों पर घोषणाएं भी कराएगा।

सशुल्क और नि:शुल्क सामग्री और नि:शल्क सामग्री

०. लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता यात्रियों को सशुल्क और नि:शुल्क दोनों विधियों से वीडियो सामग्री की व्यवस्था करेगा।

०. लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता यात्रियों को ऑडियो सामग्री निःशुल्क मुहैया कराएगा।

०. लाइसेंसधारी सशुल्क सामग्री के लिए डिजिटल भुगतान सिस्टम की व्यवस्था करेगा जिसे रेलटेल FART अनुमोदन कराने की आवश्यकता होगी।

सामग्री की विशिष्टताएं ०५. लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता आम उपयोग के लिए सरकार cant निर्धारित मानदण्डों के आधार पर मौजूदा, संगत. दिशा-निर्देशों के अनुसार वीडियो और ऑडियो सामग्री की सेवाएं मुहैया कराएगा।

© लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता केवल 'यू', 'यू/ए', 'पीजी' प्रमाणित वीडियो सामग्री ही मुहैया कराएगा। 'ए' प्रमाणित सामग्री की अनुमति नहीं होगी।

रेलवे/सरकारी सूचना

०. लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता दी गई सामग्री सेवाओं के माध्यम से रेलवे और सरकार की सूचनाओं का निःशुल्क प्रसारण करने की अनुमति देगा।

+.. लाइसेंसधारी/सेवा प्रदाता

Extract shown above; the full text is available in the search app.

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