Open the official Railway source
| Circular number | BLW Settlement-100 |
|---|---|
| File number | D-43/9/2022-F(E)III |
| Date | 2026-01-29 |
| Type | BLW Establishment Circular |
| Topic | staff-establishment |
| Official source | blw.indianrailways.gov.in |
Railway Services (Pension) Rules,2026.. BLW / DLW Establishment collection: SETTL-SETTELMENT. BLW reference: Settlement-100,A/GM(P)/ER/Settlement/Pt-I. Railway Board reference: D-43/9/2022-F(E)III dated 2026-01-20.
Catalogue metadata (not a transcription of the PDF): Railway Services (Pension) Rules,2026. BLW Settlement-100 Railway Services (Pension) Rules,2026.. BLW / DLW Establishment collection: SETTL-SETTELMENT. BLW reference: Settlement-100,A/GM(P)/ER/Settlement/Pt-I. Railway Board reference: D-43/9/2022-F(E)III dated 2026-01-20. Historical source collection. Check subsequent amendments and the linked original before relying on the policy. Displayed date is the BLW forwarding date in its catalogue; the Railway Board letter may have an earlier date. Search text is partial: 5 of 242 PDF pages await OCR. The catalogue title and references are searchable; read the complete official PDF. [This scanned page awaits OCR. Read the original PDF.] [This scanned page awaits OCR. Read the original PDF.] [This scanned page awaits OCR. Read the original PDF.] [This scanned page awaits OCR. Read the original PDF.] [This scanned page awaits OCR. Read the original PDF.] 260 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY रेल मंत्रालय (रेलवे बोडड) अजधसूचना नई दिल्ली, 12 िनवरी, 2026 सा.का.जन. 23(अ).––राष्ट्रपजत, संजवधान के अनुच्छेि 309 के परंतुक द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ाडत:- अध्याय 1 प्रारजभभक 1. संजिप्त नाम और प्रारभभ - (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम रेल सेवा (पेंिन) जनयम, 2026 है। (2) इन जनयमों में यर्ा उपबंजधत के जसवाय, – (क) जनयम 1 से 30 और जनयम 33 से 64 और जनयम 66 से 87 रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। (ख) जनयम 31, 32 और 65 को 20 दिसंबर, 2021 से प्रवृत्त हुए माने िाएंगे।; 2. लागू होना - इन जनयमों में अजभव्यि रूप से अन्यर्ा उपबंजधत के जसवाय है, ये जनयम जनम्नजलजखत रेल सेवकों पर लागू होंगे, अर्ाडत्:- सं. 23] नई दिल्ली, मंगलवार, िनवरी 13, 2026/पौष 23, 1947 No. 23] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 2026/PAUSHA 23, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012026-269424 CG-DL-E-19012026-269424 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (क) कोई भी समूह ‘घ’ रेल सेवक जिसकी सेवा 16 नवंबर, 1957 को रेल सेवक के जलए पेंिन प्रणाली आरभभ होने से पूवड पेंिनी र्ा; (ख) कोई भी गैर-पेंिनी रेल सेवक िो 16 नवंबर, 1957 को सेवा में र्ा और जिसने इन जनयमों द्वारा िाजसत होने का जवकल्प चुना र्ा; (ग) कोई भी गैर-पेंिनी रेल सेवक िो 1 िनवरी, 1986 को सेवा में र्ा और जिसने राज्य रेल भजवष्य जनजध (अंििायी) जनयमों से िाजसत होने का जवकल्प नहीं चुना र्ा; और (घ) कोई भी व्यजि िो 16 नवंबर, 1957 को या उसके बाि रेल सेवा में िाजमल होता है, जसवाय उस व्यजि के जिसे संजविा पर जनयुि दकया गया है या जिसकी सेवाजनवृजत्त के बाि पुन: जनयुक् त दकया गया है या जिसकी जनयुजि की ितों में जविेषतः इसके जवपररत जलखा हो। परंतु जनयम जनभ न पर लागू नहीं होंगे, - (i) रेल सेवक िो 1 िनवरी, 2004 को या इसके पश्चात जनयुि हुए हों, (ii) आकजस्ट्मक और िैजनक िर वाले जनयोिन में लगे व्यजि; (iii) वे व्यजि जिन्हें आकजस्ट्मक जनजध में से संिाय दकया िाता है; (iv) वे व्यजि िो राज्य रेल भजवष्य जनजध (अंििायी) की प्रसुजवधा के हकिार हैं, (v) संजविा पर जनयोजित व्यजि तब के जसवाय िब दक संजविा में अन्यर्ा व्यवस्ट्र्ा की गई हो; (vi) वे व्यजि जिनकी सेवाओं के जनबंधन और ितें संजवधान अर्वा तत्समय प्रवृत्त दकसी अन्य जवजध के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन जवजनयजमत की िाती हैं; और (vii) फीस या मानिेय िेकर काम करने वाले लोग। (2) ये जनयम लागू होंगे, - (क) ऐसे रेल सेवक जिसे 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूवड प्रवेि प्रेरण प्रजििण पर रखा गया र्ा, तत्पश्चात् 31 दिसंबर, 2003 के बाि जनयजमत आधार पर जनयुजि की गई: परंतु - (i) प्रेरण प्रजििण पूरा करना पि पर जनयजमत रूप से जनयुजि के जलए अजनवायड ितड र्ी; (ii) ऐसे प्रजििण की अवजध के िौरान रेल सेवक वेतन या वृजत्त का पात्र र्ा; और (iii) प्रजििण की अवजध रेल सेवा (पेंिन) जनयम, 1993 के उपबंधों के अनुसार अहडक सेवा के रूप में गणना के जलए पात्र र्ी। (ख) ऐसे रेल सेवक पर भी, जिसे प्रारंभभ में 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूवड जनयुि दकया गया र्ा, - (i) केंद्रीय सरकार के ऐसे दकसी स्ट्र्ापन या जवभाग में जिसके कमडचारी रेल सेवा (पेंिन) जनयम, 1993 के अजतररि दकसी अन्य पेंिन योिना द्
Extract shown above; the full text is available in the search app.
All staff-establishment circulars · Open this circular in the search app · Search all 7,826 documents