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रेल कर्मचारियों के नाबालिग बच्चों के पक्ष चिकित्सीय आधार पर जारी किए जाने वाले विशेष पास में चिकित्सीय परिचर के साथ माता/पिता को शामिल करने के संबंध में

BLW PASS-01 · 2018-08-09
Circularstaff-establishment
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Circular numberBLW PASS-01
File numberई(डब्ल्यू)2015/पीएस 5-1/1
Date2018-08-09
TypeBLW Establishment Circular
Topicstaff-establishment
Official sourceblw.indianrailways.gov.in

Summary

रेल कर्मचारियों के नाबालिग बच्चों के पक्ष चिकित्सीय आधार पर जारी किए जाने वाले विशेष पास में चिकित्सीय परिचर के साथ माता/पिता को शामिल करने के संबंध में |. BLW / DLW Establishment collection: PASS-Pass Rule. BLW reference: PASS-01, GM(P)/ER/Pass Rule-Pt-1. Railway Board reference: ई(डब्ल्यू)2015/पीएस 5-1/1 dated 2018-08-03.

Text of the circular

भारतीय रेल (रेल मंत्रालय) डीजल रेल इंजन कारखाना

वाराणसी- 221004 भारत NDIAN RAILWAYS (MINISTRY OF RAILWAYS) DIESEL LOCOMOTIVE WORKS VARANASI — 221 004, INDIA

पीएसएस-01 कार्यीलय-म0प्र0/कार्मिक पत्र सं0-म0प्र0(का0)/ई.आर/पीएसएस-क्ाग- | दिनांक- 09/08/2018

सर्वसम्बंधित, डीरेका/वाराणसी , कोलकाता, सियालदह एवं कैम्प कार्यालय, नई दिल्ली |

प्रतिलिपि :- ५* संयुक्त सचिव कर्मचारी परिषद एवं अन्य सदस्यगण | ५* सचिव अनु0जाति/अनु0ज0जा0 एसोसिएशन एवं सचिव अ0पि0व0एसोसिएशन | “+ सचिव सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी एसोसिएशन | |

विषय:- रेल कर्मचारियों के नाबालिग बच्चों के पक्ष में चिकित्सीय आधार पर जारी किए जाने वाले विशेष पास में “चिकित्सीय परिचर” के साथ माता/पिता को शामित्र करने के संबंध में |

उपरोक्त विषय मे रेल मंत्रालय के पत्र सं0-ई(डब्ल्यू12015/पीएस 5-1/1, दिनांक-03.08.2018 की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन हेतु प्रेषित है ।

नि ALO (एम,ए.अंसारी)

सहायक कार्मिक अधिकारी/स्टाफ कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)

आर बी ई सं.: 1104/2018

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.: 77 भारत सरकार _ रेल मंत्रालय (cere बोर्ड)

सं. ई(डब्ल्यू)2015/पीएस5-1/1 नई दिल्ली, दिनांक 0%08,2018 महाप्रबंधक (कार्मिक) सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.

विषय: रेल कर्मचारियों के नाबालिग बच्चों के. पक्ष में चिकित्सीय आधार पर जारी किए जाने वाले विशेष पास में “चिकित्सीय परिचर" के साथ माता/पिता को शामिल करने के संबंध में ।

बोर्ड के साथ पीएनएम/एआईआरएफ बैठक में, फेडरेशन ने मौजूदा पास नियमों में आवश्यक प्रावधान न होने के कारण रेल कर्मचारियों के बच्चों को आउट-स्टेशन चिकित्सीय उपचार के लिए जारी किए जाने वाले विशेष पास में माता/पिता को शामिल न करने के संबंध में मामला उठाया है ।

2. . मामले की विस्तार से जांच की गई है और ऐसे मामलों में होनें वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण- 1993) की अतुसूची vii (विशेष पास) के कॉलम 3 'हकदारी/सुविधाओं' के अंतर्गत मद सं, 4 की टिप्पणी के नीचे मद सं. 5 के रुप में निम्नलिखित प्रावधान को शामिल करने का निर्णय लिया गया है:-

“5. ताबालिग बच्चों के मामले में (अर्थात् 15 साल से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम उम्र की लड़कियां), यदि चिकित्सीय उपचार के लिए आउट-स्टेशन अस्पताल भेजा जाता है तो विशेष पास (i) रेल सेवक या उनका/उनकी पति/पत्नी, (il) नाबालिग बच्चा जिसका उपचार होना है और (ili) TH चिकित्सीय परिचर (जो परिवार का सदस्य या आश्रित या कोई अन्य व्यक्ति) के पक्ष में जारी किया जाएगा | पास सामान्यतः: उस श्रेणी का जारी किया जाएगा जिसके लिए रेल सेवक सुविधा खाते पर हकदार है या उच्चतर श्रेणी में यदि इन नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य है। ”

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

(वी. सुरलीधरन) उप निदेशक, स्था.(कल्याण)-। रेलवे बोर्ड सं. ई(डब्ल्यू)2015/पीएस5-1/1 नई दिल्ली, दिनांक 02.08.2018 प्रतिलिपि:-

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा सं. 224, रेल भवन, Te दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) .

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